ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सरकार का नया फरमान, सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें - छत्तीसगढ़ समाचार

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश में दुकानों को खोलने और बंद करने के समय में बदलाव किया है. सरकार के मुताबिक कारोबारी और लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया गया है. इस नियम के तहत अब नए समय पर दुकानें संचालित होंगी.

new timing for shops
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
author img

By

Published : Jun 12, 2020, 10:40 PM IST

Updated : Jun 13, 2020, 1:47 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में दुकान संचालन को लेकर नए आदेश जारी किए हैं. सरकार ने दुकानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालन की अनुमति दी है. जारी आदेश के मुताबिक अनुमति प्राप्त दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट मिली है.

new timing for shops
नया आदेश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारोबारियों की मांग और आमजन की सहूलित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालन की अनुमति दी है.

पहले के समय में बदलाव

पहले के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने इन दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी थी, जिसमें बदलाव करते हुए सरकार ने दुकानों के संचालन के लिए नए आदेश जारी किए हैं.

बैठक के बड़े फैसले: जुलाई से शुरू होंगे स्कूल-कॉलेजों में एडमिशन, मास्क नहीं लगाने पर सौ रुपए का जुर्माना

पहले की तरह लागू रहेंगे बाकी नियम

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, अनुमति प्राप्त सभी दुकानों, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को खुला रखने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही दुकानों के संचालन के संबंध में पहले जारी किए गए आदेश यथावत लागू रहेंगे.

सरकार कर रही प्रयास

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार अपनी ओर से व्यापक कदम उठा रही है. इसी क्रम में दुकानों के संचालन और बाजार खोलने को लेकर सरकार कई बार आदेश जारी कर चुकी है, जिसके बाद लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने दुकान संचालन के समय में थोड़ा बदलाव किया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में दुकान संचालन को लेकर नए आदेश जारी किए हैं. सरकार ने दुकानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालन की अनुमति दी है. जारी आदेश के मुताबिक अनुमति प्राप्त दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट मिली है.

new timing for shops
नया आदेश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारोबारियों की मांग और आमजन की सहूलित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालन की अनुमति दी है.

पहले के समय में बदलाव

पहले के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने इन दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी थी, जिसमें बदलाव करते हुए सरकार ने दुकानों के संचालन के लिए नए आदेश जारी किए हैं.

बैठक के बड़े फैसले: जुलाई से शुरू होंगे स्कूल-कॉलेजों में एडमिशन, मास्क नहीं लगाने पर सौ रुपए का जुर्माना

पहले की तरह लागू रहेंगे बाकी नियम

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, अनुमति प्राप्त सभी दुकानों, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को खुला रखने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही दुकानों के संचालन के संबंध में पहले जारी किए गए आदेश यथावत लागू रहेंगे.

सरकार कर रही प्रयास

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार अपनी ओर से व्यापक कदम उठा रही है. इसी क्रम में दुकानों के संचालन और बाजार खोलने को लेकर सरकार कई बार आदेश जारी कर चुकी है, जिसके बाद लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने दुकान संचालन के समय में थोड़ा बदलाव किया है.

Last Updated : Jun 13, 2020, 1:47 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.