रायपुर: कोरोना संकट को देखते हुए मई और जून का राशन हितग्राहियों को एक साथ देने के आदेश शासन ने जारी किए हैं. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर राशन कार्ड धारकों को मई और जून 2021 के लिए चावल का एकमुश्त वितरण किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं. कोरोना संक्रमण नियंत्रण प्रबंधन के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लोगों को राशन दिया जाता है.
मई और जून के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में लगभग 1 सप्ताह से 15 दिन तक चावल की बड़ी मात्रा रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और अन्य शासकीय भवन में किए जाने की बात कही गई है. आवश्यतानुसार स्थान का चयन कर खाद्यान्न के सुरक्षित रखरखाव के लिए समुचित व्यवस्था रखने की बात कही गई है.
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भंडारित खाद्यान्न पर ध्यान देने के निर्देश
उचित मूल्य दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम के भंडारित खाद्यान्न भौतिक सत्यापन निगरानी समिति से करायी जाएगी. खाद्य निरीक्षक और सहायक खाद्य अधिकारी से पुष्टि कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भंडारित खाद्यान्न का किसी प्रकार से अफरा-तफरी न हो.
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प्रचार-प्रसार के निर्देश
राशन कार्ड धारकों को को 2 महीने का खाद्यान्न एकमुश्त वितरण करने के संबंध में सूचना के लिए उचित मूल्य दुकान में सूचना पटल में प्रदर्शित करने के साथ ही संचार माध्यमों और मुनादी के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए है. राशन कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार 1 या 2 माह का चावल प्राप्त कर सकेगा. उसे 2 माह का चावल एकमुश्त उठाव करने की बाध्यता नहीं होगी. राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के माध्यम से 2 माह के चावल भण्डारण और वितरण व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित कराया जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.