रायपुर: इब्राहिम सिद्दीकी-अंजलि प्रेम विवाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी अब तक अंजलि की रिहाई नहीं हो पाई है. हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि अंजलि अपनी मर्जी से अपने पति या माता पिता के साथ रह सकती है. 15 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके बाद से अंजलि को रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. 3 दिन बीत जाने के बाद भी अंजलि जैन को सखी सेंटर से रिहा नहीं किया गया है.
हालांकि सोमवार की शाम को जिला प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 20 नवंबर को सुबह 11 बजे अंजली जैन को सखी सेंटर से छोड़ा जाएगा. बता दें कि सखी सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है. मामले में अंजलि जैन ने मीडिया से बातचीत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया गया. जिससे मजबूर होकर अंजलि ने वीडियो कॉल के माध्यम से मीडिया से बातचीत की और प्रशासन पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि 'कोर्ट का आदेश मेरे पक्ष में है बावजूद इसके मुझे यहां से नहीं जाने दिया जा रहा है'
'कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं कर रहे रिहा'
अंजलि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 'कोर्ट के फैसले के मुताबिक, मुझे सखी सेंटर से रविवार को ही रिहा कर दिया जाना था, बावजूद इसके अभी तक मुझे नहीं रिहा किया गया.' मुझसे कहा जा रहा है कि 'अभी आदेश स्पष्ट नहीं है और जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा. तब तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा'
भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी
अंजलि ने मीडिया से अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि 'मुझे न तो कहीं जाने दिया जा रहा है और न ही किसी से बात करने दिया जा रहा है. इसका मतलब यही है कि मुझे बंदी बनाकर यहां पर रख लिया गया है. अब जब तक मुझे रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक यहां पर मैं कुछ नहीं खाउंगी, भूख हड़ताल पर रहूंगी'
दो साल पहले की थी शादी
बता दें कि धमतरी के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी और अंजलि जैन ने दो साल की जान-पहचान के बाद 25 फरवरी 2018 को रायपुर के आर्य मंदिर में शादी की थी. इब्राहिम का दावा है कि उसने शादी से पहले हिंदू धर्म अपना लिया था. इसके बाद उन्होंने अपना नाम आर्यन आर्य रखा था.