रायपुर: छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने कोविड जांच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है. अब रेल, सड़क और हवाईमार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए 96 घंटे के अंदर की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी. कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को भी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा. ऐसे लोगों को अपना टीकाकरण प्रमाण-पत्र साथ रखना होगा.
21 मई से प्रभावी होगा आदेश
फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय RT-PCR जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. सरकार की ओर से जारी ये नए दिशा-निर्देश 21 मई यानी शुक्रवार से प्रभावी होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नए दिशा-निर्देशों के संबंध में गुरुवार को परिपत्र जारी किया है.
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बोर्डिंग के समय जांच रिपोर्ट जरुरी नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र में अधिकारियों को बताया है कि हवाई यात्रा से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी. जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की RTPCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा की अनुमति होगी.
रिपोर्ट नहीं होने पर रहना होगा आइसोलेट
जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की RT-PCR जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जाएगी. साथ ही रिपोर्ट मिलने तक यात्रियों को खुद को होम आइसोलेशन में रखना होगा. रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं.