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कोरिया में व्यापारी घर-घर जाकर बेचेंगे फल-सब्जी, ऑनलाइन ऑर्डर भी कीजिए

कोरिया में लॉकडाउन (Lockdown in Koriya) के बीच जिला प्रशासन ने फल, राशन और सब्जी बेचने की छूट दी है. व्यापारी ठेलों पर सामान को लेकर घर-घर जाकर इसे बेच सकेंगे. ऑनलाइन ऑर्डर करने पर दुकानदार सामान को घर भी पहुंचाएंगे.

Collector SN Rathore
कलेक्टर एसएन राठौर
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Published : Apr 20, 2021, 2:27 PM IST

कोरिया: कलेक्टर एसएन राठौर (Collector SN Rathore) ने जिले में पॉजिटिव केसेज की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. हालांकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही जिलेवासियों को कुछ रियायत भी दी गई है. जिले में व्यापारी अब घर-घर जाकर फल-सब्जी बेच सकेंगे. वहीं राशन के ऑनलाइन ऑर्डर पर घर पहुंच सेवा भी देंगे. व्यापारियों को अपना मोबाइल नम्बर और डिलीवरी ब्वॉय का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नम्बर और सामान पहुंचाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन नम्बर के साथ आवेदन करना होगा.

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जिले में बैंक खोलने की मिली अनुमति

जिले में बैंक खोलने की अनुमति कलेक्टर ने दिए हैं. बैंक सुबह 10.00 बजे से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है. पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, गैस एजेन्सी, खाद्यान्न परिवहन, कोल उत्खनन, वॉटर सप्लाई निर्धारित समयावधि पर जारी रहेगी. बैंक के कार्यालयीन स्टाफ न्यूनतम कर्मचारियों के साथ बैंक के आंतरिक काम और एटीएम संबंधी काम करेंगे.

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शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट

इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन की अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. पोस्ट ऑफिस और बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी. इन संस्थानों में एक साथ चार से ज्यादा लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

कोरिया: कलेक्टर एसएन राठौर (Collector SN Rathore) ने जिले में पॉजिटिव केसेज की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. हालांकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही जिलेवासियों को कुछ रियायत भी दी गई है. जिले में व्यापारी अब घर-घर जाकर फल-सब्जी बेच सकेंगे. वहीं राशन के ऑनलाइन ऑर्डर पर घर पहुंच सेवा भी देंगे. व्यापारियों को अपना मोबाइल नम्बर और डिलीवरी ब्वॉय का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नम्बर और सामान पहुंचाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन नम्बर के साथ आवेदन करना होगा.

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इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन की अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. पोस्ट ऑफिस और बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी. इन संस्थानों में एक साथ चार से ज्यादा लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

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