कोरिया: एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र में चरचा आरओ में एक बेल्ट ऑपरेटर की मौत के तीन साल बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय बिलासपुर की रिपोर्ट के आधार पर खान प्रबंधक वी. श्रीनिवास, बेल्ट इंचार्ज शशिकांत अर्झरिया, सेफ्टी ऑफिसर किशोर और शिफ्ट इंचार्ज मोतीलाल साहू के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. कॉलरी में होने वाले हादसों को लेकर यह पहला मामला है. जब कॉलरी प्रबंधन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है.
यह भी पढ़ें: scam of lakhs in Janjgir champa: शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने शासन को लगाया 72 लाख का चूना, तीन आरोपी गिरफ्तार
क्या है पूरी घटना: पुलिस ने दर्ज एफआईआर में बताया है कि मजदूर एनोसेट तिर्की पिता कामिल तिर्की (49) निवासी वीटीसी कॉलोनी चरचा 29-30 मई 2020 के दरम्यानी रात लगभग 12 बजे के बीच चरचा माइंस के अंदर सी-7 पाइप पर अकेले ही काम पर था. उसके साथ अन्य किसी व्यक्ति की डयूटी नहीं लगाई गई थी. जबकि नियमानुसार बेल्ट ऑपरेटिंग करते समय अनिवार्य रूप से दो व्यक्तियों की डयूटी लगानी होती है. मजदूर कटेगरी 5 सपोर्ट मिस्री के पद पर चरचा वेस्ट में तैनात था. उसे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी. बेल्ट ऑपरेटिंग करते समय डिस्चार्ज ड्रम में फंसने से उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद जांच के दौरान लगातार सब एरिया मैनेजर चरचा और खान सुरक्षा महानिदेशालय बिलासपुर से मृतक के मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट मांगा गया था. जिस रिपोर्ट में खान सुरक्षा महानिदेशालय बिलासपुर द्वारा मृतक के मृत्यु का कारण लापरवाही बताया गया.पत्र में घटना दिनांक को कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कार्यरत थे और दोषी कर्मचारियों का नाम सब एरिया चरचा माइंस आरओ से मांगा गया था.
अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज: पत्र के माध्यम से आरोपी खान प्रबंधक वी श्रीनिवास, बेल्ट इंचार्ज शशिकांत अर्झरिया, सेफ्टी ऑफिसर जी किशोर और शिफ्ट इंचार्ज मोतीलाल साहू को दीषी पाया गया. इसके बाद अब इनके खिलाफ केस दर्ज की गई है.