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कोरबा: यूरिया घोटाला सामने आने के बाद 4 दुकानों का लाइसेंस रद्द - यूरिया

कोरबा में यूरिया घोटाला के सामने आने के बाद प्रशासन ने 4 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. किसानों के नाम पर अनियमित तरीके से यूरिया खाद बेचे जाने का मामला सामने आया था. इसके बाद कलेक्टर किरण कौशल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए थे.

Korba district administration has canceled the licenses of four urea shops
कोरबा के खाद बीज दुकानों पर कार्रवाई
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Published : Sep 5, 2020, 7:04 AM IST

कोरबा: जिला प्रशासन की ओर से यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले खाद-बीज भंडार दुकानों पर कार्रवाई की गई है. यूरिया घोटाला के सामने आने के बाद दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक कुछ अफसर और कर्मचारियों के भी इसमें सम्मिलित होने की आशंका है.

शुक्रवार को प्रशासन ने 4 खाद-बीज दुकानों का उर्वरक पंजीयन निरस्त कर दिया है. बता दें कि किसानों के नाम पर अनियमित तरीके से यूरिया खाद बेचे जाने का मामला सामने आया था. कलेक्टर किरण कौशल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए थे.

Korba district administration has canceled the licenses of four urea shops
कोरबा के खाद बीज दुकानों पर कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की ओर से यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले खाद- बीज दुकानों का उर्वरक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. कृषि उप संचालक ने बताया कि यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले दुकानों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं. निलंबन की अवधि में दुकानों से उर्वरक बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने बताया कि कोरबा विकासखंड के मेसर्स किसान बीज भंडार, मेसर्स सिंघानिया एजेंसी, कटघोरा विकासखंड के मेसर्स सर्वमंगला खाद भंडार, बांकीमोंगरा और मेसर्स केशरी बीज भंडार के उर्वरक पंजीयन को निरस्त किया गया है.

कृषि उप संचालक ने दी जानकारी

कृषि उप संचालक ने बताया कि कोरबा मेसर्स सिंघानिया एजेंसी, मेसर्स सर्वमंगला खाद भण्डार, बांकीमोंगरा और कोरबा मेसर्स किसान बीज भण्डार का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता 31 मार्च 2020 तक थी. कृषि संचालनालय से 30 जून 2020 तक वैधता मान्य किया गया था. वहीं 2 सितंबर 2020 से पहले तक तीनों बीज भंडार दुकानों ने पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है. नवीनीकरण न कराने के कारण पंजीयन प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है. इस अवधि में उर्वरक व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

पढे़ें: कांकेर: अवैध तरीके से खाद की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के टॉप 20 यूरिया खरीदी करने वाले किसानों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कोरबा मेसर्स किसान बीज भंडार , कोरबा मेसर्स सिंघानिया एजेंसी , मेसर्स सर्वमंगला खाद भंडार, बांकीमोंगरा और मेसर्स केशरी बीज भंडार को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 5 और 35 का उल्लंघन और अनियमितता का दोषी पाया गया है, जिसके कारण चारों खाद-बीज दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के जवाब में चारों दुकानों के संचालकों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है, जो कि संतोष जनक नहीं है.

कोरबा: जिला प्रशासन की ओर से यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले खाद-बीज भंडार दुकानों पर कार्रवाई की गई है. यूरिया घोटाला के सामने आने के बाद दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक कुछ अफसर और कर्मचारियों के भी इसमें सम्मिलित होने की आशंका है.

शुक्रवार को प्रशासन ने 4 खाद-बीज दुकानों का उर्वरक पंजीयन निरस्त कर दिया है. बता दें कि किसानों के नाम पर अनियमित तरीके से यूरिया खाद बेचे जाने का मामला सामने आया था. कलेक्टर किरण कौशल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए थे.

Korba district administration has canceled the licenses of four urea shops
कोरबा के खाद बीज दुकानों पर कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की ओर से यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले खाद- बीज दुकानों का उर्वरक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. कृषि उप संचालक ने बताया कि यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले दुकानों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं. निलंबन की अवधि में दुकानों से उर्वरक बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने बताया कि कोरबा विकासखंड के मेसर्स किसान बीज भंडार, मेसर्स सिंघानिया एजेंसी, कटघोरा विकासखंड के मेसर्स सर्वमंगला खाद भंडार, बांकीमोंगरा और मेसर्स केशरी बीज भंडार के उर्वरक पंजीयन को निरस्त किया गया है.

कृषि उप संचालक ने दी जानकारी

कृषि उप संचालक ने बताया कि कोरबा मेसर्स सिंघानिया एजेंसी, मेसर्स सर्वमंगला खाद भण्डार, बांकीमोंगरा और कोरबा मेसर्स किसान बीज भण्डार का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता 31 मार्च 2020 तक थी. कृषि संचालनालय से 30 जून 2020 तक वैधता मान्य किया गया था. वहीं 2 सितंबर 2020 से पहले तक तीनों बीज भंडार दुकानों ने पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है. नवीनीकरण न कराने के कारण पंजीयन प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है. इस अवधि में उर्वरक व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

पढे़ें: कांकेर: अवैध तरीके से खाद की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के टॉप 20 यूरिया खरीदी करने वाले किसानों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कोरबा मेसर्स किसान बीज भंडार , कोरबा मेसर्स सिंघानिया एजेंसी , मेसर्स सर्वमंगला खाद भंडार, बांकीमोंगरा और मेसर्स केशरी बीज भंडार को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 5 और 35 का उल्लंघन और अनियमितता का दोषी पाया गया है, जिसके कारण चारों खाद-बीज दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के जवाब में चारों दुकानों के संचालकों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है, जो कि संतोष जनक नहीं है.

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