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कवर्धा में 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन - Lockdown extended till May 6 in Kawardha

कवर्धा जिले में 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

kawardha collector ramesh kumar
कवर्धा कलेक्टर रमेश कुमार
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Published : Apr 25, 2021, 9:03 PM IST

कवर्धा: जिले में में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसे देखते हुए कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है. जिसमें 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही सभी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

लॉकडाउन तक अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी करेंगे. फल, सब्जी, अंडा जैसे जरूरी खाद्य सामाग्रियों की होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी

छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन

परिचय पत्र दिखाने पर ही मिलेगा डीजल-पेट्रोल

आदेश में बताया गया है कि पेट्रोल पंप संचालक शासकीय गाड़ियों को और परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पेट्रोल डीजल दे सकेंगे. जारी आदेश के अनुसार दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर निर्धारित समय पर अपना काम कर सकेंगे.

लॉकडाउन आदेश में जारी जरूरी नियम

  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
  • बैंक शाखायें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगी
  • जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे
  • शादी का कार्यक्रम में वर और वधू के घर में ही आयोजित करने की शर्त
  • शादी में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी
  • आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा
  • 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी
  • ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को अनुमति मिलेगी
  • दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 लोगों को अनुमति

कवर्धा: जिले में में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसे देखते हुए कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है. जिसमें 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही सभी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

लॉकडाउन तक अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी करेंगे. फल, सब्जी, अंडा जैसे जरूरी खाद्य सामाग्रियों की होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी

छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन

परिचय पत्र दिखाने पर ही मिलेगा डीजल-पेट्रोल

आदेश में बताया गया है कि पेट्रोल पंप संचालक शासकीय गाड़ियों को और परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पेट्रोल डीजल दे सकेंगे. जारी आदेश के अनुसार दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर निर्धारित समय पर अपना काम कर सकेंगे.

लॉकडाउन आदेश में जारी जरूरी नियम

  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
  • बैंक शाखायें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगी
  • जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे
  • शादी का कार्यक्रम में वर और वधू के घर में ही आयोजित करने की शर्त
  • शादी में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी
  • आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा
  • 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी
  • ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को अनुमति मिलेगी
  • दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 लोगों को अनुमति
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