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मृत एचएम की सेवा पुस्तिका से छेड़छाड़ करने वाला बीईओ सस्पेंड

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Published : Dec 10, 2021, 10:34 PM IST

जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लाक (Pamgarh Block of Janjgir Champa) में पदस्थ बीईओ एसआर रत्नाकर (Posted BEO SR Ratnakar) को मृत एचएम की सेवा पुस्तिका से छेड़छाड़ के आरोप में सस्पेंड कर दिया (BEO suspended for tampering with dead HM service book) गया है.

BEO suspended for tampering with service book
सेवा पुस्तिका से छेड़छाड़ करने वाला बीईओ सस्पेंड

जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लाक (Pamgarh Block of Janjgir Champa) में पदस्थ बीईओ एसआर रत्नाकर (Posted BEO SR Ratnakar) को सस्पेंड कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के अवर सचिव अनवेष घृतलहरे ने बीईओ के निलंबन आदेश जारी किया है. निलंबन अवधि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किया है. गौर हो कि मामला दिवंगत हेड मास्टर के सेवा पुस्तिका में छेड़ छाड़ कर दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने (BEO suspended for tampering with dead HM service book) का है.

सेवा पुस्तिका से की गई छेड़छाड़

बता दें कि जांजगीर चांपा के मुलमुला शासकीय प्राथमिक शाला में हेड मास्टर के पद में पदस्थ सुनीता सिंह की मौत के बाद उनके वारिसान में बीईओ द्वारा बदलाव कर दिया गया. सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ करते हुए गलत व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया. जिसकी जानकारी मिलने पर वास्तविक वारिस में बीईओ से शासन की योजना का लाभ देने की मांग की.

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पहले मामले को बीईओ ने घुमाया

बाद में बीईओ द्वारा उनकी शिकायत को नजर अंदाज करते हुए उन्हें राहत दिलाने की बजाय घुमाया गया, जिसके बाद पीड़ित वारिस ने राज्यपाल और छत्तीसगढ़ शासन से गुहार लगाई थी. मामले की जांच में बीईओ सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया और निलंबन की कारवाई की गई.

आरोप सिद्ध होने पर निलंबित

छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव ने आदेश में बीईओ को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जांजगीर में संलग्न कर दिया है. निलंबन के दौरान जीवन निर्वहन भत्ता की पात्रता दी है. इस कारवाई के बाद पीड़ित वारिस को न्याय मिलने और अधिकार मिलने की उम्मीद जाग उठी है.

जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लाक (Pamgarh Block of Janjgir Champa) में पदस्थ बीईओ एसआर रत्नाकर (Posted BEO SR Ratnakar) को सस्पेंड कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के अवर सचिव अनवेष घृतलहरे ने बीईओ के निलंबन आदेश जारी किया है. निलंबन अवधि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किया है. गौर हो कि मामला दिवंगत हेड मास्टर के सेवा पुस्तिका में छेड़ छाड़ कर दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने (BEO suspended for tampering with dead HM service book) का है.

सेवा पुस्तिका से की गई छेड़छाड़

बता दें कि जांजगीर चांपा के मुलमुला शासकीय प्राथमिक शाला में हेड मास्टर के पद में पदस्थ सुनीता सिंह की मौत के बाद उनके वारिसान में बीईओ द्वारा बदलाव कर दिया गया. सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ करते हुए गलत व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया. जिसकी जानकारी मिलने पर वास्तविक वारिस में बीईओ से शासन की योजना का लाभ देने की मांग की.

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पहले मामले को बीईओ ने घुमाया

बाद में बीईओ द्वारा उनकी शिकायत को नजर अंदाज करते हुए उन्हें राहत दिलाने की बजाय घुमाया गया, जिसके बाद पीड़ित वारिस ने राज्यपाल और छत्तीसगढ़ शासन से गुहार लगाई थी. मामले की जांच में बीईओ सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया और निलंबन की कारवाई की गई.

आरोप सिद्ध होने पर निलंबित

छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव ने आदेश में बीईओ को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जांजगीर में संलग्न कर दिया है. निलंबन के दौरान जीवन निर्वहन भत्ता की पात्रता दी है. इस कारवाई के बाद पीड़ित वारिस को न्याय मिलने और अधिकार मिलने की उम्मीद जाग उठी है.

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