जांजगीर-चांपा: जिले में स्थापित उद्योगों की डायवर्जन भू-राजस्व बकाया की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 146 के तहत 98 उद्योगों को नोटिस जारी किया है. कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 98 उद्योगों से 18 करोड़ 61 लाख 37 हजार 630 रुपए की बकाया राशि वसूल की जानी है.
संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के अंदर बकाया राशि जमा करने को कहा गया है. बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में विधि अनुसार विधिक कार्रवाई करने को कहा गया है. बाकायादारों की लिस्ट में तहसील अकलतरा के 6 उद्योग, बलौदा के 9 उद्योग, जांजगीर के 27 उद्योग, नवागढ़ के 6 उद्योग, सक्ती के 12 उद्योग, माल खरौदा के 21 उद्योग, डभरा के 14 उद्योग और चांपा के एक उद्योग को बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है.
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प्रशासन करेगी कार्रवाई
गौरतलब है कि उद्योगों को पहले भी नोटिस जारी की जा चुकी है. जिसे उद्योग प्रबंधनों ने हल्के में लिया था और महज 1 करोड़ का ही टैक्स जमा किया था. लेकिन इस बार प्रशासन का रूख सख्त नजर आ रहा है.