दुर्ग : जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होते ही अनलॉक की घोषणा कर दी गई है. अनलॉक के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. हालांकि शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा. रविवार को संपूर्ण जिले में लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
अनलॉक के दौरान शहर में शराब दुकान, ब्युटी पार्लर, सैलून, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, पार्क, जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब सभी खुल जाएंगे. जिला प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. नये आदेश के अनुसार सभी तरह के ठेले-गुमटी, गुपचुप, चाट-पकौड़ी, चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे. होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक ऑनलाइन पार्सल के अलावा काउंटर से भी पार्सल दे सकते हैं.
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शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति
नये आदेश के अनुसार घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी भी होटल में अब 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं. दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग शामिल होंगे.
मैत्री बाग बंद रहेगा
कलेक्टर के जारी अनलॉक आदेश में स्पष्ट है कि सभी मैरिज हॉल, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल-कॉलेज, मैत्री बाग पूरी तरह से बंद रहेंगे. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सामाजिक-राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा.
शराब दुकान खोलने की अनुमति
जिले में अनलॉक के दौरान जिले की सभी देशी शराब की दुकानों को अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनमुति मिली है. अंग्रेजी शराब की दुकानों को ऑनलाइन डिलीवरी और पिकअप की अनुमित दी गई है.