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दुर्ग में नाइट कर्फ्यूः कलेक्टर ने जारी किए आदेश - Durg District Administration

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लगभग जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. साथ ही सभी दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए भी प्रशासन ने समय निर्धारित कर दिया है.

Night curfew in durg
दुर्ग में लगा नाइट कर्फ्यू
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Published : Mar 30, 2021, 9:44 PM IST

दुर्गः कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है. जिसको देखते हुए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. सभी प्रकार की दुकानों को सुबह 6 से रात 9 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है. होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को सुबह 8 से रात 10 बजे तक व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है.

दुर्ग में पहले ही धारा 144 लागू हो गया था, लेकिन कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. नगर निगम दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा और रिसाली के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है.

दुकान खुलने का समय निर्धारित

पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स के लिए कोई समय नहीं निर्धारित हुआ है. साथ ही सभी दुकानों को निर्देशित किया गया है कि, वे अपने दुकान के सामने एक फ्लेक्स छपवाकर दुकान खुलने और बंद करने का समय प्रदर्शित करे. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

इन जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

नियम का करना होगा पालन

प्रत्येक दुकान, संस्थान में उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यावसाय बंद हो जाएंगे. साथ ही उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर 15 दिनों तक दुकानों को सील कर दिया जाएगी. साथ ही उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा.

दुर्गः कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है. जिसको देखते हुए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. सभी प्रकार की दुकानों को सुबह 6 से रात 9 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है. होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को सुबह 8 से रात 10 बजे तक व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है.

दुर्ग में पहले ही धारा 144 लागू हो गया था, लेकिन कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. नगर निगम दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा और रिसाली के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है.

दुकान खुलने का समय निर्धारित

पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स के लिए कोई समय नहीं निर्धारित हुआ है. साथ ही सभी दुकानों को निर्देशित किया गया है कि, वे अपने दुकान के सामने एक फ्लेक्स छपवाकर दुकान खुलने और बंद करने का समय प्रदर्शित करे. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

इन जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

नियम का करना होगा पालन

प्रत्येक दुकान, संस्थान में उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यावसाय बंद हो जाएंगे. साथ ही उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर 15 दिनों तक दुकानों को सील कर दिया जाएगी. साथ ही उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा.

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