दुर्ग: कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी कर रहा है. अब इन नियमों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा. कलेक्टर ने बिना चेहरा कवर किए बाहर निकलने पर जुर्माने का आदेश जारी किया है.
कलेक्टर अंकित आनंद ने जारी किया आदेश
- सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा नहीं ढंके जाने पर अधिकतम 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाए जाने पर अधिकतम 200 रु जुर्माना देना पड़ेगा.
- मोटरसाइकिल पर दो सवारी के अतिरिक्त सवारी पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रुपए
- चारपहिया वाहन में ड्राइवर की पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है. इससे ज्यादा सवारी होने पर या सामने की सीट पर सवारी होने पर 200 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा.
- छूट प्राप्त दुकानों के विक्रेताओं के मास्क का उपयोग नहीं करने पर पहली बार में जुर्माना 500 रुपए और दूसरी बार में 1000 रुपए देना होगा. अगर इसके बाद भी बिना मास्क का उपयोग करता हुआ दुकानदार पाया गया, तो दुकान संचालन की छूट समाप्त की जाएगी.
- कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक जुर्माने के साथ नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.