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धमतरी: थूकने और बिना मास्क लगाए निकलने पर लगेगा जुर्माना - धमतरी प्रशासन का फैसला

धमतरी जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सार्वजनिक जगहों पर थूकने और बिना मास्क के निकलने पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं.

fined for spitting and unmasking
थूकने और बिना मास्क निकलने पर लगेगा जुर्माना
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Published : Apr 21, 2020, 8:18 PM IST

धमतरी: कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क है. संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन लगातार कई निर्देश जारी कर रहा है. जिला प्रशासन ने एहतियातन सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं.

थूकने और बिना मास्क लगाए निकलने पर लगेगा जुर्माना

कलेक्टर रजत बंसल के जारी आदेश के मुताबिक, घर से निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा. साथ ही नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है.

ग्रीन जोन में जिला

बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं. करीब 101 लोगों का जांच सैंपल रायपुर भेजा गया था, जिसमें सभी कोरोना वायरस निगेटिव पाए गए हैं. वैसे कोरोना संक्रमण के मामले में धमतरी जिला अभी सुरक्षित है और सरकार ने भी इसे ग्रीन जोन में रखा है.

एहतियात बरतना जरूरी

प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं में छूट देकर लोगों को राहत दी है. इनमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी समेत मेडिकल दुकान और अन्य दुकान शामिल हैं. ये अन्य दिनों की तरह निर्धारित समय पर खुली रहेंगी. सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है. वहीं कपड़े से भी नाक और मुंह को ढंका जा सकता है.


धमतरी: कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क है. संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन लगातार कई निर्देश जारी कर रहा है. जिला प्रशासन ने एहतियातन सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं.

थूकने और बिना मास्क लगाए निकलने पर लगेगा जुर्माना

कलेक्टर रजत बंसल के जारी आदेश के मुताबिक, घर से निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा. साथ ही नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है.

ग्रीन जोन में जिला

बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं. करीब 101 लोगों का जांच सैंपल रायपुर भेजा गया था, जिसमें सभी कोरोना वायरस निगेटिव पाए गए हैं. वैसे कोरोना संक्रमण के मामले में धमतरी जिला अभी सुरक्षित है और सरकार ने भी इसे ग्रीन जोन में रखा है.

एहतियात बरतना जरूरी

प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं में छूट देकर लोगों को राहत दी है. इनमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी समेत मेडिकल दुकान और अन्य दुकान शामिल हैं. ये अन्य दिनों की तरह निर्धारित समय पर खुली रहेंगी. सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है. वहीं कपड़े से भी नाक और मुंह को ढंका जा सकता है.


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