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'गब्बर' के हत्यारों को उम्रकैद, इस वजह से हुई थी हत्या - जेल

कुरूद के बहुचर्चित गब्बर हत्याकांड के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोशी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जिला कोर्ट धमतरी
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Published : May 9, 2019, 6:20 PM IST

धमतरी: 9 जुलाई 2018 को कुरुद में गब्बर नाम के युवक की दिनदहाड़े चाकू से हमला करने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

गब्बर के हत्यारों को उम्रकैद की सजा


लंबे समय से चल रहा था विवाद
बता दें कि मृतक गिरधर दीवान उर्फ गब्बर का आरोपी आकाश ध्रुवंशी और उनके साथी बबलू यादव के बीच कोई विवाद चल रहा थ. इसी बात को लेकर दोनों आरोपी मौके की तलाश पर थे. घटना वाले दिन मृतक गिरधर दीवान शराब पीने के लिए कुरूद भट्ठी गया हुआ था.


मौके पर हुई 'गब्बर' की मौत
आरोपियों ने जैसे ही गब्बर को देखा उन्होंने मिलकर उसपर चाकू और पत्थर से हमला कर दिया. हमले में गब्बर को गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उसने मौके पर दम तोड़ दिया. वारदात के बाद आसपास मौजूद लोगों ने फौरन इस बात की सूचना थाने में दी. घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.


कांग्रेस ने किया था चक्काजाम
घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया था. करीब छह महीने तक चले मुकदमे में दोनों पक्षों की जिरह के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

धमतरी: 9 जुलाई 2018 को कुरुद में गब्बर नाम के युवक की दिनदहाड़े चाकू से हमला करने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

गब्बर के हत्यारों को उम्रकैद की सजा


लंबे समय से चल रहा था विवाद
बता दें कि मृतक गिरधर दीवान उर्फ गब्बर का आरोपी आकाश ध्रुवंशी और उनके साथी बबलू यादव के बीच कोई विवाद चल रहा थ. इसी बात को लेकर दोनों आरोपी मौके की तलाश पर थे. घटना वाले दिन मृतक गिरधर दीवान शराब पीने के लिए कुरूद भट्ठी गया हुआ था.


मौके पर हुई 'गब्बर' की मौत
आरोपियों ने जैसे ही गब्बर को देखा उन्होंने मिलकर उसपर चाकू और पत्थर से हमला कर दिया. हमले में गब्बर को गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उसने मौके पर दम तोड़ दिया. वारदात के बाद आसपास मौजूद लोगों ने फौरन इस बात की सूचना थाने में दी. घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.


कांग्रेस ने किया था चक्काजाम
घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया था. करीब छह महीने तक चले मुकदमे में दोनों पक्षों की जिरह के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

Intro:कुरूद की बहुचर्चित गब्बर हत्याकांड के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोशी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.ये फैसला विषेश न्यायाधीष सुधीर कुमार ने सुनाया है.दरअसल धमतरी के कुरूद में 9 जुलाई 2018 को एक युवक की दिनदहाड़े हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था.यहां दो युवक ने चाकू और पत्थर से पीट पीटकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था.वही घटना के बाद पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.Body:बता दें कि मृतक गिरधर दीवान उर्फ गब्बर का आरोपी आकाश ध्रुवंशी और उनके साथी बबलू यादव के बीच कोई पुरानी रजिंश था और इसी के चलते दोनों आरोपी मौके के तलाश पर थे.घटना के दिन मृतक गिरधर दीवान शराब पीने के लिए कुरूद भट्ठी गया हुआ था.इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों आरोपी ने मृतक पर अचानक चाकू और पत्थर से वार कर दिया.जिससे मृतक पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया.घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल थाने में दी.इधर घटना के दूसरे दिन दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

गौरतलब है कि इस घटना के बाद कुरूद में बढ़ते अपराध के मुददे को लेकर कांग्रेसियों व्दारा कुरुद थानेे का घेराव करने की कोशिश भी किया गया था.वही शराब भट्टी के पास एक युवक की दिनदहाड़े हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया था.लोगों ने प्रदर्शन कर हत्यारों को फांसी की सजा और कुरूद इलाके में नशा के जगहों को बंद करने की मांग की थी.कांग्रेसियों ने कहा था कि कुरूद में नशा का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है लिहाजा शराब भट्टी बंद होनी चाहिए.

बहरहाल करीब छह माह तक चले मुकदमें में कोर्ट ने सभी आरापियो को दोशी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 1-1 हजार रु जुर्माने की सजा सुना दी है.

रामेश्वर मरकाम धमतरी



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