धमतरीः कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है. जिले में लॉकडाउन के बाद अब प्रशासन उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा है, जहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं. इन कंटेनमेंट जोन में कड़े नियम लागू किए गए हैं. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई है.
15 दिनों के इस लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन का पूरा अमला कोरोना से निपटने के लिए मुस्तैदी से काम करेगा. इसके लिए जिले के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं. अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है. जिला प्रशासन के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि में कंटेनमेंट जोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही अलग-अलग गतिविधियों पर फोकस किया जाएगा. इनमें अस्पतालों की सुविधाओं को दुरुस्त करने के अलावा दूसरी सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जाएगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है. इन क्षेत्रों के सभी ग्राम पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. जहां ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित मरीज को आइसोलेट किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट की कमी या होम आइसोलेशन समस्या से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं.
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नियम का पालन
जिले के कलेक्टर ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आइसोलेशन की सुविधा उन मरीजों को मुहैया कराई जाएगी जो शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के नियमों के पालन कर रहा है. जिनके घर में अलग से कमरा हो या अलग-अलग टॉयलेट हो जिसका उपयोग वे कर सके. ऐसे लोगों को ही होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी. साथ ही उनके घर के सामने पर्ची भी अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा.
सुविधा के लिए जारी हुआ हेल्प लाइन नंबर
जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. होम आइसोलेशन या कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन होने पर टोल फ्री नंबर 112 पर या फिर अन्य शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और कंट्रोल रूम प्रभारी के मोबाइल नंबर 74707- 39265 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा होम आइसोलेशन के दौरान किसी भी तरह की सहायता जानकारी के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया है. इन नम्बरों में 97708-33330, 98932-23344, 93992-35200 और 90391-46597,99933-23312 में लोग सम्पर्क कर सकते हैं.
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साफ-सफाई का रखा जाएगा ध्यान
वार्डों में आवश्यक व्यवस्था और साफ-सफाई,सैनिटाइजर सहित आइसोलेशन के दौरान मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए भी अधिकारी नियुक्त किया गया है. साथ में लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकान खोले जाने की शिकायत के लिए और विद्युत समस्त व्यवस्था के लिए भी अधिकारी लगाए गए हैं. जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि होम आइसोलेशन के दौरान नियमों का पालन करना होगा और उनका उल्लंघन करने की दिशा में 6 महीने की सजा और जुर्माना का प्रावधान रखा गया है.
शिक्षकों की लगाई की ड्यूटी
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अब शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है. यह टीम स्वास्थ्य अमला का सहयोग करेगी, ताकि जल्द से जल्द ट्रेसिंग किया जा सके. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में पुलिस के अतिरिक्त बल लगाए गए हैं. नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी जारी रहेगा.