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हाईकोर्ट ने कैदियों की पैरोल अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ाई, ये भी कहा.. - parole period has been extended

हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक के लिए कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ा दी है. पूरे मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अंतिम बार कैदियों की पैरोल की अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके बाद यह अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी.

हाईकोर्ट
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Published : Dec 1, 2020, 10:03 PM IST

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों की पैरोल की अवधि 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मार्च से लेकर अब तक हर महीने जेल में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों के पैरोल की अवधि शासन के आग्रह पर बढ़ाई जा रही थी. अब एक बार फिर हाईकोर्ट ने इस अवधि को बढ़ा दिया है.


हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेल हेडक्वार्टर की ओर से कहा गया कि राज्यभर के जेलों में अब कोविड सेंटर बना दिए गए हैं. इन सेंटरों में कैदियों की जांच और उपचार किया जा सकता है. सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि अंतिम बार कैदियों की पैरोल की अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके बाद यह अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी.

पढ़ें : छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के CEO को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एक दूसरे मामले में शिक्षा अधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग में की गई अवैध और मनमानी भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन और जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर राजेन्द्र झा ने 2013-14 और 2017-18 में स्कूल शिक्षा विभाग में बिना विज्ञापन जारी किए वर्ग 3 और 4 में 400 से ज्यादा संविदा नियुक्तियों के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत के बावजदू कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता के तौर पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति संघ की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है.

4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर और शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों की पैरोल की अवधि 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मार्च से लेकर अब तक हर महीने जेल में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों के पैरोल की अवधि शासन के आग्रह पर बढ़ाई जा रही थी. अब एक बार फिर हाईकोर्ट ने इस अवधि को बढ़ा दिया है.


हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेल हेडक्वार्टर की ओर से कहा गया कि राज्यभर के जेलों में अब कोविड सेंटर बना दिए गए हैं. इन सेंटरों में कैदियों की जांच और उपचार किया जा सकता है. सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि अंतिम बार कैदियों की पैरोल की अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके बाद यह अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी.

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हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एक दूसरे मामले में शिक्षा अधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग में की गई अवैध और मनमानी भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन और जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर राजेन्द्र झा ने 2013-14 और 2017-18 में स्कूल शिक्षा विभाग में बिना विज्ञापन जारी किए वर्ग 3 और 4 में 400 से ज्यादा संविदा नियुक्तियों के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत के बावजदू कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता के तौर पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति संघ की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है.

4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर और शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

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