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Bilaspur HighCourt : नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. पलाश पर एक युवती से रेप का आरोप है. जमानत से पहले पलाश चंदेल ने थाने में सरेंडर किया था. जिसके बाद कोर्ट का आदेश आने पर उन्हें रिहा किया गया है.

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Published : Apr 7, 2023, 2:29 PM IST

Updated : Apr 7, 2023, 4:20 PM IST

Bilaspur HighCourt
बिलासपुर हाईकोर्ट
एएसपी अनिल सोनी

बिलासपुर: नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ रायपुर में रेप का केस दर्ज था. इस केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने 4 अप्रैल की सुनवाई में उन्हें जमानत दी है. पलाश चंदेल ने जांजगीर के नैला थाने में सरेंडर किया था. पलाश ने जमानत आदेश की कॉपी थाने में जमा कर दी थी. 25 हजार के बॉन्ड के तहत पलाश को रिहा कर दिया गया है. इससे पहले मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था.

पलाश ने केस को रद्द करने की मांग की थी : पीड़ित को मामला कोर्ट में पहुंचाने की जानकारी सरकार ने दी थी. पीड़ित ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा. अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट के वकील के माध्यम से कोर्ट में मामला रद्द करने की मांग की थी

ये है मामला: नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर की महिला थाने में यौन शोषण का केस दर्ज है. पीड़ित महिला एससी वर्ग से आती है. पीड़िता की शिकायत के बाद से लगातार पुलिस पलाश चंदेल की तलाश कर रही थी. अब जाकर पलाश चंदेल को जमानत मिली है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की. मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के नेता नारायण चंदेल को पार्टी से निकालने की मांग कर दी है.

यह भी पढ़ें: Raipur: स्वास्थ्य कर्मचारियों का हल्लाबोल

फेसबुक से हुई थी दोस्ती: जिस युवती ने नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर रेप का आरोप लगाया है, वो जांजगीर चांपा की रहने वाली है. पलाश और पीड़िता फेसबुक से जुड़े थे. साल 2018 के बाद पलाश और महिला की अच्छी दोस्ती हो गई. युवती का आरोप है कि," इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार संबंध बनाए. साल 2021 में जब महिला गर्भवती हुई, तो उसका गर्भपात कराया गया. इसके बाद दोनों के बीच नोंक-झोंक बढ़ गई. जिसके बाद मामला थाने पहुंचा". उसके बाद यह केस रायपुर से जांजगीर थाना रेफर किया गया.

एएसपी अनिल सोनी

बिलासपुर: नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ रायपुर में रेप का केस दर्ज था. इस केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने 4 अप्रैल की सुनवाई में उन्हें जमानत दी है. पलाश चंदेल ने जांजगीर के नैला थाने में सरेंडर किया था. पलाश ने जमानत आदेश की कॉपी थाने में जमा कर दी थी. 25 हजार के बॉन्ड के तहत पलाश को रिहा कर दिया गया है. इससे पहले मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था.

पलाश ने केस को रद्द करने की मांग की थी : पीड़ित को मामला कोर्ट में पहुंचाने की जानकारी सरकार ने दी थी. पीड़ित ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा. अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट के वकील के माध्यम से कोर्ट में मामला रद्द करने की मांग की थी

ये है मामला: नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर की महिला थाने में यौन शोषण का केस दर्ज है. पीड़ित महिला एससी वर्ग से आती है. पीड़िता की शिकायत के बाद से लगातार पुलिस पलाश चंदेल की तलाश कर रही थी. अब जाकर पलाश चंदेल को जमानत मिली है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की. मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के नेता नारायण चंदेल को पार्टी से निकालने की मांग कर दी है.

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फेसबुक से हुई थी दोस्ती: जिस युवती ने नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर रेप का आरोप लगाया है, वो जांजगीर चांपा की रहने वाली है. पलाश और पीड़िता फेसबुक से जुड़े थे. साल 2018 के बाद पलाश और महिला की अच्छी दोस्ती हो गई. युवती का आरोप है कि," इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार संबंध बनाए. साल 2021 में जब महिला गर्भवती हुई, तो उसका गर्भपात कराया गया. इसके बाद दोनों के बीच नोंक-झोंक बढ़ गई. जिसके बाद मामला थाने पहुंचा". उसके बाद यह केस रायपुर से जांजगीर थाना रेफर किया गया.

Last Updated : Apr 7, 2023, 4:20 PM IST
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