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बिलासपुर ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

बिलासपुर में कलेक्टर सारांश मित्तर ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए इस अवधि में दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी. इस दौरान कब कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका क्रम व्यापारिक संगठन तय करेंगे. आदेश के एक दिन के अनुसार अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी.

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Published : May 25, 2021, 10:07 AM IST

बिलासपुर: जिले में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में लॉकडाउन लगाया गया था. जिसके बाद पिछले 10 दिनों से कोरोना मामलों में कमी आई है. हालांकि अब भी संकंमण फैलने का खतरा बना हुआ है. जिसे देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने जिले में 31 मई की रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. लेकिन इस अवधि में दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी. इसके तहत एक दिन में संबंधित व्यापारिक संगठनों के निर्धारित क्रम अनुसार बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी.

बिलासपुर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

दुकानों को खोलने के लिए जिले के नगरीय निकायों को स्थानीय स्तर पर व्यापारियों से चर्चा कर उचित क्रम निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दुकानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. वहीं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप औक गैस एजेंसियों के साथ सिर्फ डेयरी का संचालन होगा. डेयरी सुबह 6 बजे से शाम 7 तक खुलेंगी.

जगदलपुर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, एसपी ने सख्ती के दिए निर्देश

ये रहेंगे बंद

  • सब्जी बाजार, मॉल, मैरिज हाल, स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम और अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे.
  • समस्त शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे. ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.
  • सभी पार्क, रिसॉर्ट, सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
  • सभी कार्यालय जरूरी आदेश को छोड़कर आम जनता के लिए बंद रहेंगे.
  • स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
  • छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को निवास की अनुमति होगी
  • शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगे
  • सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन
  • सभी प्रकार की मंडियां आम जनता के लिए बंद रहेंगी
  • पान,सिगरेट ठेला और चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप फास्ट फूड के ठेलों का संचालन बंद

इनका संचालन रहेगा जारी

  • सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ
  • उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ समेत पूर्ववत टोकन, ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे
  • सुबह छह से दो बजे तक धान और अनाज के क्रय-विक्रय नीलामी से संबंधित मंडियां संचालित होंगी
  • सुबह चार से 10 बजे तक गोदाम और मंडियों में थोक मॉल, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग

लॉकडाउन में बर्बाद हो रहे ब्यूटी पार्लर संचालक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कुतर रहे चूहे

शाम 5 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें

  • वाहन मरम्मत, पंचर सुधार,ऑटो पार्ट्‌स, वाहनों के शो-रूम ,वाहन रिपेयरिंग, वर्कशाप, स्टेशनरी, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित दुकानें
  • समस्त प्रकार की एकल दुकानें,डेलीनीड्स दुकानें, फल,सब्जी, अंडा, मछली, मांस, पॉल्ट्री और दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें
  • निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, कूलर आदि की स्थानीय एकल दुकानें
  • ई-कॉमर्स एप के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी और कूरियर डिलीवरी

बिलासपुर: जिले में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में लॉकडाउन लगाया गया था. जिसके बाद पिछले 10 दिनों से कोरोना मामलों में कमी आई है. हालांकि अब भी संकंमण फैलने का खतरा बना हुआ है. जिसे देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने जिले में 31 मई की रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. लेकिन इस अवधि में दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी. इसके तहत एक दिन में संबंधित व्यापारिक संगठनों के निर्धारित क्रम अनुसार बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी.

बिलासपुर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

दुकानों को खोलने के लिए जिले के नगरीय निकायों को स्थानीय स्तर पर व्यापारियों से चर्चा कर उचित क्रम निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दुकानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. वहीं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप औक गैस एजेंसियों के साथ सिर्फ डेयरी का संचालन होगा. डेयरी सुबह 6 बजे से शाम 7 तक खुलेंगी.

जगदलपुर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, एसपी ने सख्ती के दिए निर्देश

ये रहेंगे बंद

  • सब्जी बाजार, मॉल, मैरिज हाल, स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम और अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे.
  • समस्त शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे. ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.
  • सभी पार्क, रिसॉर्ट, सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
  • सभी कार्यालय जरूरी आदेश को छोड़कर आम जनता के लिए बंद रहेंगे.
  • स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
  • छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को निवास की अनुमति होगी
  • शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगे
  • सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन
  • सभी प्रकार की मंडियां आम जनता के लिए बंद रहेंगी
  • पान,सिगरेट ठेला और चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप फास्ट फूड के ठेलों का संचालन बंद

इनका संचालन रहेगा जारी

  • सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ
  • उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ समेत पूर्ववत टोकन, ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे
  • सुबह छह से दो बजे तक धान और अनाज के क्रय-विक्रय नीलामी से संबंधित मंडियां संचालित होंगी
  • सुबह चार से 10 बजे तक गोदाम और मंडियों में थोक मॉल, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग

लॉकडाउन में बर्बाद हो रहे ब्यूटी पार्लर संचालक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कुतर रहे चूहे

शाम 5 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें

  • वाहन मरम्मत, पंचर सुधार,ऑटो पार्ट्‌स, वाहनों के शो-रूम ,वाहन रिपेयरिंग, वर्कशाप, स्टेशनरी, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित दुकानें
  • समस्त प्रकार की एकल दुकानें,डेलीनीड्स दुकानें, फल,सब्जी, अंडा, मछली, मांस, पॉल्ट्री और दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें
  • निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, कूलर आदि की स्थानीय एकल दुकानें
  • ई-कॉमर्स एप के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी और कूरियर डिलीवरी
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