बिलासपुर : रायगढ़ फोरलेन निर्माण के लिए अधिकृत की गई किसानों की जमीन के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को 4 गुना मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. किसान महादेव गोंड ने हाईकोर्ट में शासन के इस फैसले को चुनौती दी थी.
बता दें कि बिलासपुर से रायगढ़ फोरलेन निर्माण को लेकर किसानों को पूर्व में 4 गुना मुआवजा दिया गया था. शासन ने इसे घटा कर 2 गुना किए जाने का फैसला लिया. शासन के इस फैसले को किसान महादेव गोंड ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.
आदेश के अनुसार नहीं मिल रहा था मुआवजा
जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जांजगीर कलेक्टर और एसडीएम को पहले की ही तरह 4 गुना मुआवजा राशि देने का फैसला किया था. इसके बाद भी किसानों को नियम के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा था. आदेश का पालन नहीं होने पर किसानों ने आवमनाना की याचिका लगाई थी.
4 गुना मुआवजा देने का निर्देश
याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महीने के अंदर जांजगीर कलेक्टर और एसडीएम को पहले की तरह 4 गुना मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में की गई.