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हाईकोर्ट ने दिए 4 हफ्ते में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के आदेश

राजनांदगांव से कवर्धा तक फोर लेन हाईवे का निर्माण करने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया है. हाईकोर्ट ने मुआवजे का भुगतान करने का आदेश शासन को दिया है.

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Published : Dec 13, 2019, 11:56 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट की न्यायाधीश संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने किसानों की जमीन अधिग्रहित मामले में शासन को 4 हफ्ते के अंदर जमीन का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

4 हफ्ते में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के आदेश

राजनांदगांव से कवर्धा तक फोरलेन हाईवे का निर्माण करने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा उन्हें नहीं मिला है. इसे लेकर खैरागढ़ निवासी राजू अग्रवाल और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल सेक्रेटरी को किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश जारी किया था.

अवमानना पर चल रही सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश के 1 साल बाद भी मुआवजे का भुगतान न होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 4 हफ्तों के भीतर किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश शासन को दिया है. बता दें कि किसानों को 492 करोड रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

बिलासपुर: हाईकोर्ट की न्यायाधीश संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने किसानों की जमीन अधिग्रहित मामले में शासन को 4 हफ्ते के अंदर जमीन का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

4 हफ्ते में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के आदेश

राजनांदगांव से कवर्धा तक फोरलेन हाईवे का निर्माण करने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा उन्हें नहीं मिला है. इसे लेकर खैरागढ़ निवासी राजू अग्रवाल और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल सेक्रेटरी को किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश जारी किया था.

अवमानना पर चल रही सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश के 1 साल बाद भी मुआवजे का भुगतान न होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 4 हफ्तों के भीतर किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश शासन को दिया है. बता दें कि किसानों को 492 करोड रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

Intro:किसानों को अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा 4 हफ्ते में भुगतान का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। राजनांदगांव से कवर्धा तक फोर लेन हाईवे का निर्माण करने हेतु किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। जिन का मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया। जिसको लेकर खैरागढ़ निवासी राजू अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने पूर्व में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल सेक्रेटरी को किसानों को तत्काल मुआवजे का भुगतान करने का आदेश जारी किया था। Body:हाईकोर्ट द्वारा आदेश के 1 साल बाद भी मुआवजे का भुगतान ना होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 4 हफ्तों के भीतर किसानों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश शासन को दिया है।Conclusion:गौरतलब है कि किसानों को 492 करोड रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है ।मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। न्यायाधीश संजय .के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की मामले पर सुनवाई।
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