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कोरोना के मद्देनजर बिजली विभाग में गबन की आरोपी महिला क्लर्क को HC से मिली जमानत

बिजली बिल की वसूली कर गबन करने के आरोप में महिला क्लर्क के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. महिला क्लर्क ने हाईकोर्ट में जमानत की अपील दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर आरोपी महिला को जमानत दे दी है.

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Published : Apr 11, 2020, 9:50 PM IST

Updated : Apr 11, 2020, 10:04 PM IST

High court granted bail to women clerk
हाईकोर्ट ने महिला क्लर्क को दी जमानत

बिलासपुर: उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूलने के बाद फर्जी लेजर में एंट्री कर रकम गबन करने वाली बिजली विभाग की महिला क्लर्क को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर देश-प्रदेश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है.

हाईकोर्ट ने महिला क्लर्क को दी जमानत

बता दें कि पिछले महीने शिकायत की जांच पर महिला के बिजली विभाग में 1 करोड़ 9 लाख 70 हजार 129 रुपए का गबन करने की जानकारी मिली थी. शिकायत पर पुलिस ने महिला क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर लिया था. मामला सिटी सर्किल के पश्चिम डिविजन के अंतर्गत नेहरु नगर जोन का है. मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई थी.

बिजली बिल की राशि का गबन

जानकारी के अनुसार आरोपी महिला प्राप्ति राय भगत पश्चिम डिवीजन दफ्तर में कार्यालय सहायक श्रेणी 3 के पद पर पदस्थ थी. जिसे बीते दिनों नेहरू नगर जोन कार्यालय में अटैच किया गया था. महिला क्लर्क ने उपभोक्ताओं से बिजली बिल की राशि वसूली तो थी, लेकिन इसे कंपनी में जमा ही नहीं किया था. इसके बजाय दूसरे कर्मचारियों की आईडी से राशि जमा होने की फर्जी पोस्टिंग कर दी थी. इससे बिजली बिल की रकम कंपनी के खाते में जमा तो नजर आ रही था, लेकिन यह राशि एकाउंट में जमा ही नहीं हुई थी.

1.9 करोड़ से अधिक रुपए के गबन का आरोप

महिला पर कुल 1.9 करोड़ से अधिक रुपए के गबन का आरोप लगा था. जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने महिला क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ीइ के आरोप मेंं न्यायालय में पेश किया था. महिला ने निचली अदालत में अपनी जमानत अर्जी लगाई, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जिसे हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने स्वीकार करते हुए उसे जमात दे दी है.

बिलासपुर: उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूलने के बाद फर्जी लेजर में एंट्री कर रकम गबन करने वाली बिजली विभाग की महिला क्लर्क को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर देश-प्रदेश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है.

हाईकोर्ट ने महिला क्लर्क को दी जमानत

बता दें कि पिछले महीने शिकायत की जांच पर महिला के बिजली विभाग में 1 करोड़ 9 लाख 70 हजार 129 रुपए का गबन करने की जानकारी मिली थी. शिकायत पर पुलिस ने महिला क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर लिया था. मामला सिटी सर्किल के पश्चिम डिविजन के अंतर्गत नेहरु नगर जोन का है. मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई थी.

बिजली बिल की राशि का गबन

जानकारी के अनुसार आरोपी महिला प्राप्ति राय भगत पश्चिम डिवीजन दफ्तर में कार्यालय सहायक श्रेणी 3 के पद पर पदस्थ थी. जिसे बीते दिनों नेहरू नगर जोन कार्यालय में अटैच किया गया था. महिला क्लर्क ने उपभोक्ताओं से बिजली बिल की राशि वसूली तो थी, लेकिन इसे कंपनी में जमा ही नहीं किया था. इसके बजाय दूसरे कर्मचारियों की आईडी से राशि जमा होने की फर्जी पोस्टिंग कर दी थी. इससे बिजली बिल की रकम कंपनी के खाते में जमा तो नजर आ रही था, लेकिन यह राशि एकाउंट में जमा ही नहीं हुई थी.

1.9 करोड़ से अधिक रुपए के गबन का आरोप

महिला पर कुल 1.9 करोड़ से अधिक रुपए के गबन का आरोप लगा था. जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने महिला क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ीइ के आरोप मेंं न्यायालय में पेश किया था. महिला ने निचली अदालत में अपनी जमानत अर्जी लगाई, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जिसे हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने स्वीकार करते हुए उसे जमात दे दी है.

Last Updated : Apr 11, 2020, 10:04 PM IST
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