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AIDS पीड़ितों की देखभाल करने वाला ट्रस्ट नहीं होगा बंद-HC

एचआईवी ग्रसित नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाले ट्रस्ट को बंद करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

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Published : Dec 6, 2019, 11:15 PM IST

Updated : Dec 7, 2019, 12:05 AM IST

सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट का स्टे
सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट का स्टे

बिलासपुर: AIDS पीड़ित नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाली संस्था को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया था. सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर सोमवार तक रोक लगा दी है.

AIDS पीड़ितों की देखभाल करने वाला ट्रस्ट नहीं होगा बंद

वहीं ट्रस्ट ने शासन पर आरोप लगाया है कि 'उन्हें उचित जवाब देने का मौका और अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया. याचिका में संजीव ठक्कर ने कहा कि 'सरकार के इस फैसले से बच्चियां घबराई हुई हैं. क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र बिलासपुर स्थित यह ट्रस्ट है. जहां इन बच्चों की देखभाल होती है'.

सोमवार को होगी अगली सुनवाई

वहीं 'याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका शुक्ला ने बताया कि भूपेश सरकार ने ट्रस्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पालन न करने का आरोप लगाते हुए बंद करने का फैसला लिया है. इससे 15 नाबालिग बच्चियों पर प्रभाव पड़ रहा है. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

बिलासपुर: AIDS पीड़ित नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाली संस्था को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया था. सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर सोमवार तक रोक लगा दी है.

AIDS पीड़ितों की देखभाल करने वाला ट्रस्ट नहीं होगा बंद

वहीं ट्रस्ट ने शासन पर आरोप लगाया है कि 'उन्हें उचित जवाब देने का मौका और अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया. याचिका में संजीव ठक्कर ने कहा कि 'सरकार के इस फैसले से बच्चियां घबराई हुई हैं. क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र बिलासपुर स्थित यह ट्रस्ट है. जहां इन बच्चों की देखभाल होती है'.

सोमवार को होगी अगली सुनवाई

वहीं 'याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका शुक्ला ने बताया कि भूपेश सरकार ने ट्रस्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पालन न करने का आरोप लगाते हुए बंद करने का फैसला लिया है. इससे 15 नाबालिग बच्चियों पर प्रभाव पड़ रहा है. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

Intro:आज उच्च न्यायालय में एड्स पीड़ित नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाली संस्था को बंद करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन के फैसले पर सोमवार तक रोक लगा दी है। शासन ने मामले में जो जूमेनाईल जस्टिस एक्ट के पालन ना करने का ट्रस्ट पर आरोप लगाया है। वहीं ट्रस्ट ने शासन पर आरोप लगाया है कि उन्हें उचित मौका जवाब देने व अपना पक्ष रखने का प्रदान नहीं किया गया।Body: मामले में संजीव ठक्कर ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट में कहां की सरकार के इस फैसले से बच्चियां घबराई हुई हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र बिलासपुर स्थित यह ट्रस्ट है जहां इन बच्चों की देखभाल होती है। याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका शुक्ला ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 15 नाबालिग बच्चियों पर प्रभाव पड़ रहा है।Conclusion: अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी ।पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ ने की है।
Byte-advocate Priyanka shukla
Last Updated : Dec 7, 2019, 12:05 AM IST
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