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रायपुर-बिलासपुर NH निर्माण में हाईकोर्ट ने तय की मार्च 2020 की आखिरी डेडलाइन - 2020 का हाईकोर्ट डेडलाइन

रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे निर्माण में लेटलतीफी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में एकबार फिर सुनवाई हुई

हाईकोर्ट ने तय की मार्च 2020 की आखिरी डेडलाइन
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Published : Sep 5, 2019, 11:41 PM IST

Updated : Sep 6, 2019, 12:11 AM IST

बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे निर्माण में लेटलतीफी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में एकबार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक बार फिर निर्माण कंपनी पुंज एलायड ने कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए काम में देरी की बात कही. इस पर चीफ जस्टिस की डीबी ने हर हाल में 20 मार्च 2020 का डेडलाइन तय किया है.

रायपुर-बिलासपुर NH निर्माण में हाईकोर्ट ने तय की मार्च 2020 की आखिरी डेडलाइन

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान एनएचआई को डायरेक्शन देते हुए कहा कि संबंधित निर्माण कंपनी को जीएसटी की राशि के अलावा 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए. इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य शासन को भी निर्माण के लिए आवश्यक रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

पढ़े- रायपुर: राज्यपाल ने बांधे सरकार की तारीफों के पुल

हाईकोर्ट को निर्माण कंपनी ने शपथ पत्र के साथ यह जानकारी दी कि हर हाल में निर्माण कार्य को मार्च 2020 तक पूरे कर लिए जाएंगे. निर्माण कंपनी ने कोर्ट के सामने यह स्वीकारा कि कुल 10 किमी के कार्य अभी लंबित हैं, जिसमें 4 ओवरब्रिज और कुछ अधूरे निर्माण कार्यों को 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे. हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मार्च 2020 की डेडलाइन तय करते हुए आगामी 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है.

बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे निर्माण में लेटलतीफी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में एकबार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक बार फिर निर्माण कंपनी पुंज एलायड ने कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए काम में देरी की बात कही. इस पर चीफ जस्टिस की डीबी ने हर हाल में 20 मार्च 2020 का डेडलाइन तय किया है.

रायपुर-बिलासपुर NH निर्माण में हाईकोर्ट ने तय की मार्च 2020 की आखिरी डेडलाइन

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान एनएचआई को डायरेक्शन देते हुए कहा कि संबंधित निर्माण कंपनी को जीएसटी की राशि के अलावा 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए. इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य शासन को भी निर्माण के लिए आवश्यक रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

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हाईकोर्ट को निर्माण कंपनी ने शपथ पत्र के साथ यह जानकारी दी कि हर हाल में निर्माण कार्य को मार्च 2020 तक पूरे कर लिए जाएंगे. निर्माण कंपनी ने कोर्ट के सामने यह स्वीकारा कि कुल 10 किमी के कार्य अभी लंबित हैं, जिसमें 4 ओवरब्रिज और कुछ अधूरे निर्माण कार्यों को 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे. हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मार्च 2020 की डेडलाइन तय करते हुए आगामी 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है.

Intro:रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे निर्माण में लेटलतीफी को चुनौती देनेवाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में एकबार फिर सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान आज एकबार फिर निर्माण कंपनी पुंज एलायड ने कंपनी की ख़राब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए काम में देरी की बात कही । जिसपर चीफ जस्टिस की डीबी ने हर हाल में 20 मार्च 2020 का डेडलाइन तय कर दिया ।


Body:हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान एन एच आई को डाइरेक्शन देते हुए कहा कि संवंधित निर्माण कंपनी को जीएसटी की राशि के अलावा 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए । इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य शासन को भी निर्माण के लिए आवश्यक रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ।


Conclusion:हाईकोर्ट को आज निर्माण कंपनी ने शपथ पत्र के साथ यह जानकारी दी कि हर हाल में निर्माण कार्य को मार्च 2020 तक पूरे कर लिए जाएंगे ।निर्माण कंपनी ने कोर्ट के समक्ष यह स्वीकारा कि कुल 10 किमी के कार्य अभी लंबित हैं जिसमें 4 ओवर ब्रिज और कुछ अधूरे निर्माण कार्यों को 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे । हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मार्च 2020 की डेडलाइन तय करते हुए आगामी 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है ।।
बाईट.... जे के गिल्डा..वरिष्ठ अधिवक्ता
विशाल झा..... बिलासपुर
Last Updated : Sep 6, 2019, 12:11 AM IST
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