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राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के निर्वाचन को चुनौती का मामला, ओपन कोर्ट में होगी गवाही - Chhattisgarh High Court Bilaspur

राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय (Rajya Sabha MP Saroj Pandey) की निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में शुक्रवार को गवाहों की गवाही होनी थी. सुनवाई विडियो कॉफ्रेन्सिंग के माध्यम से हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सभी गवाहों की गवाही संभव नहीं होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (Chhattisgarh High Court Bilaspur) ने जुलाई के पहले सप्ताह में ओपन कोर्ट में गवाही कराने का निर्देश दिया. हालांकि अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है.

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फाइल फोटो
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Published : Jun 18, 2021, 4:26 PM IST

बिलासपुर: राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डे के खिलाफ कांग्रेस के लेखराम साहू की दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले में सरोज पांडेय ने करीब 9 गवाहों और लेखराम साहू की ओर से 11 गवाहों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की है. शुक्रवार को सभी गवाहों की गवाही होनी थी. सुनवाई विडियो काॉफ्रेन्सिंग के माध्यम से हुई. हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सभी गवाहों की गवाही संभव नहीं थी. इस पर हाईकोर्ट ने अब जुलाई के पहले सप्ताह में गवाही फिजिकल कोर्ट (ओपन कोर्ट) में करने का आदेश दिया है. गवाही जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है. हालांकि अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है.

सरोज पांडे के निर्वाचन मामले में ओपन कोर्ट में होगी गवाही

गवाह की सूची नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सांसद को लगाई थी फटकार
पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लेखराम साहू के अधिवक्ता ने जस्टिस संजय के अग्रवाल को बताया था कि, उनकी ओर से मामले में गवाहों की सूची पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है. वहीं सरोज पाण्डेय की ओर से देरी करने के लिए सूची प्रस्तुत नहीं की गई है. इस पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव याचिकाओं का निराकरण छह माह में किया जाना आवश्यक है. यह याचिका दो साल से अधिक समय से लंबित है. लिहाजा इसमें विलंब नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने मामले में सरोज पाण्डेय के अधिवक्ता को गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे.

सरोज पांडे के निर्वाचन को चुनौती का मामला, वकील ने 2 साल बाद गवाही की सूची कोर्ट में प्रस्तुत की

जानिए क्या है पूरा ममाला ?

दरअसल लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डे ने चुनाव के नॉमिनेशन के समय निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथपत्र दिया है. शपथपत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है. इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक-166 में मतदाता क्रमांक- 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है. जबकि मैत्री नगर भिलाई-दुर्ग ग्रामीण में आता है. वहां उनके पिता रहते हैं. सरोज पाण्डे दुर्ग शहर के जल विहार परिसर में पीएचई के बंगले में अवैध तरीके से रह रही है. परिसर का बंगला राजेश मूणत के नाम पर आवंटित है. इसके अलावा सरोज पाण्डे ने अपने यूनियन बैंक आज इंडियन के खाते की भी जानकारी नहीं दी है. पूरे मामले को लेकर लेखराम साहू ने सरोज पाण्डे के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है.

सांसद सरोज पांडेय ने राहुल गांधी से ट्विटर पर पूछा, 'सिंहदेव शपथ लेंगे या सिर्फ वादा था ?'

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