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triple talaq case: इस्लामी कोर्ट के तीन तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने इस्लामी कोर्ट के तीन तलाक मामले में स्टे लगाया है. इस केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इस्लामी कोर्ट को नोटिस भी जारी किया है.

Islamic court triple talaq case
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर
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Published : Feb 21, 2022, 6:36 PM IST

बिलासपुर: शरीयत इस्लामी कोर्ट रायपुर द्वारा दिए गए तीन तलाक के फैसले को हाई कोर्ट में मुस्लिम महिला ने चुनौती दी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित इदारा ए शरिया इस्लामी कोर्ट के फैसले और उसकी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है. महिला की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस्लामी कोर्ट और महिला के शौहर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

तीन तलाक से जुड़ा है मामला

रायपुर में कथित इस्लामी कोर्ट के नाम से एक मुस्लिम महिला को तीन तलाक दे दिया गया था. महिला ने इसे अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी. बुधवार को मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारणवश यह सुनवाई सोमवार को हुई. पूरे मामले में कोर्ट ने जहां केंद्र राज्य और इस्लामी कोर्ट को नोटिस जारी किया है. वहीं इस्लामिक कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगाई गई है. पूरा मामला तीन तलाक से जुड़ा है.

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शादी के बाद शुरू हुआ था विवाद

रायपुर की एक महिला की शादी 18 जुलाई 2020 को डंगनिया के एक मुस्लिम युवक से हुई थी. दोनों का यह दूसरा निकाह था. शादी के कुछ महीनों के बाद ही उनमें अनबन शुरू हो गई. उनका किसी भी न्यायालय में तलाक का प्रकरण नहीं चल रहा, लेकिन महिला के घर अचानक रायपुर के किसी इस्लामिक कोर्ट का आदेश आया. जिसमें उसके पति द्वारा उसे तलाक देने का आदेश था. महिला आदेश देखकर चकित हो गई और उस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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पीड़ित महिला ने इस्लामी कोर्ट के अस्तित्व और तलाक के फैसले दोनों को हाईकोर्ट में चुनौती दी. तलाक को गैरकानूनी बताते हुए इसे जारी करने वालों और पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य और कथित इस्लामिक कोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिलासपुर: शरीयत इस्लामी कोर्ट रायपुर द्वारा दिए गए तीन तलाक के फैसले को हाई कोर्ट में मुस्लिम महिला ने चुनौती दी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित इदारा ए शरिया इस्लामी कोर्ट के फैसले और उसकी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है. महिला की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस्लामी कोर्ट और महिला के शौहर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

तीन तलाक से जुड़ा है मामला

रायपुर में कथित इस्लामी कोर्ट के नाम से एक मुस्लिम महिला को तीन तलाक दे दिया गया था. महिला ने इसे अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी. बुधवार को मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारणवश यह सुनवाई सोमवार को हुई. पूरे मामले में कोर्ट ने जहां केंद्र राज्य और इस्लामी कोर्ट को नोटिस जारी किया है. वहीं इस्लामिक कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगाई गई है. पूरा मामला तीन तलाक से जुड़ा है.

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रायपुर की एक महिला की शादी 18 जुलाई 2020 को डंगनिया के एक मुस्लिम युवक से हुई थी. दोनों का यह दूसरा निकाह था. शादी के कुछ महीनों के बाद ही उनमें अनबन शुरू हो गई. उनका किसी भी न्यायालय में तलाक का प्रकरण नहीं चल रहा, लेकिन महिला के घर अचानक रायपुर के किसी इस्लामिक कोर्ट का आदेश आया. जिसमें उसके पति द्वारा उसे तलाक देने का आदेश था. महिला आदेश देखकर चकित हो गई और उस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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पीड़ित महिला ने इस्लामी कोर्ट के अस्तित्व और तलाक के फैसले दोनों को हाईकोर्ट में चुनौती दी. तलाक को गैरकानूनी बताते हुए इसे जारी करने वालों और पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य और कथित इस्लामिक कोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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