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Raipur: ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदी पर टैक्स में 50 फीसदी छूट का मामला, बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदी पर टैक्स

रायपुर ऑटो एक्सपो से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा. यह केस वाहन खरीदी में टैक्स पर लाइफटाइम छूट से जुड़ा था. हाईकोर्ट ने टैक्स में 50 फीसदी छूट पर रोक लगाई है. 31 मार्च को इस केस में अगली सुनवाई होगी.

Chhattisgarh High Court
रायपुर ऑटो एक्सपो से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा
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Published : Mar 29, 2023, 11:42 PM IST

बिलासपुर: रायपुर ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदी पर छूट दी जा रही है. यह डिस्काउंट टैक्स पर दी जा रही है. यह मामला बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में पहुंचा. याचिका में बताया गया कि रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो चल रहा है. इसमें एक ऑफर वाहन पर लाइफ टाइम टैक्स से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता की दलील थी कि एक कंपनी सिर्फ रायपुर में वाहनों की खरीदी के वक्त टैक्स पर छूट दे रही है. ऐसे गाड़ियों पर छूट दी जा रही है जिस पर सिर्फ रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है. ऐसे में दूसरे जिले के ऑटोमोबाइल कंपनियों को नुकसान होगा.

जानिए क्या है पूरा मामला: एक्सपो के लिए राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन में रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले गाड़ियों की खरीदी पर वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट की घोषणा की गई थी. इस मामले को लेकर अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स और कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स के संचालक समेत 5 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर किया था. पीटिशन में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था से दूसरे जिले के ऑटोमोबाइल कंपनी को नुकसान होगा. केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों को टैक्स में छूट देने से बाकी जिलों के ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री पर असर पड़ेगा. इस तरह से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा. जो कि गलत है.

ये भी पढ़ें: Reservation amendment in Chhattisgarh: राज्यपाल के जवाब के बाद क्या करेगा हाईकोर्ट, जानिए कानून विशेषज्ञ की राय

कोर्ट ने लाइफटाइम टैक्स की छूट पर लगाई रोक: याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अब इस केस में 31 मार्च को सुनवाई होगी.

बिलासपुर: रायपुर ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदी पर छूट दी जा रही है. यह डिस्काउंट टैक्स पर दी जा रही है. यह मामला बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में पहुंचा. याचिका में बताया गया कि रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो चल रहा है. इसमें एक ऑफर वाहन पर लाइफ टाइम टैक्स से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता की दलील थी कि एक कंपनी सिर्फ रायपुर में वाहनों की खरीदी के वक्त टैक्स पर छूट दे रही है. ऐसे गाड़ियों पर छूट दी जा रही है जिस पर सिर्फ रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है. ऐसे में दूसरे जिले के ऑटोमोबाइल कंपनियों को नुकसान होगा.

जानिए क्या है पूरा मामला: एक्सपो के लिए राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन में रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले गाड़ियों की खरीदी पर वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट की घोषणा की गई थी. इस मामले को लेकर अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स और कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स के संचालक समेत 5 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर किया था. पीटिशन में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था से दूसरे जिले के ऑटोमोबाइल कंपनी को नुकसान होगा. केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों को टैक्स में छूट देने से बाकी जिलों के ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री पर असर पड़ेगा. इस तरह से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा. जो कि गलत है.

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कोर्ट ने लाइफटाइम टैक्स की छूट पर लगाई रोक: याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अब इस केस में 31 मार्च को सुनवाई होगी.

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