बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरे की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है.
भाटापारा निवासी सत्यजीत सलूजा ने अपनी गिरफ्तारी में मानवाधिकार का उल्लंघन होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले में ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुलिस थानों में 5 दिन से अधिक की CCTV कैमरे में स्टोरेज की सुविधा नहीं है इस वजह से फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा सकती. हाईकोर्ट में दायर याचिका में इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताते हुए CCTV फुटेज उपलब्ध कराए जाने की मांग की है. मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा की गई.
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जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने 14 सितंबर साल 2019 को गिरफ्तार किया था. इसके 11 दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.