ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने थानों में लगे CCTV कैमरे की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का दिया निर्देश - बिलासपुर हाईकोर्ट न्यूज

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरे की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है.

Instructions to increase storage capacity of CCTV camera
CCTV कैमरे की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का निर्देश
author img

By

Published : Jan 24, 2020, 3:25 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरे की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है.

भाटापारा निवासी सत्यजीत सलूजा ने अपनी गिरफ्तारी में मानवाधिकार का उल्लंघन होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले में ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुलिस थानों में 5 दिन से अधिक की CCTV कैमरे में स्टोरेज की सुविधा नहीं है इस वजह से फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा सकती. हाईकोर्ट में दायर याचिका में इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताते हुए CCTV फुटेज उपलब्ध कराए जाने की मांग की है. मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा की गई.

पढ़ेंः-डीजल चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, एक फरार

जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने 14 सितंबर साल 2019 को गिरफ्तार किया था. इसके 11 दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरे की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है.

भाटापारा निवासी सत्यजीत सलूजा ने अपनी गिरफ्तारी में मानवाधिकार का उल्लंघन होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले में ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुलिस थानों में 5 दिन से अधिक की CCTV कैमरे में स्टोरेज की सुविधा नहीं है इस वजह से फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा सकती. हाईकोर्ट में दायर याचिका में इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताते हुए CCTV फुटेज उपलब्ध कराए जाने की मांग की है. मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा की गई.

पढ़ेंः-डीजल चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, एक फरार

जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने 14 सितंबर साल 2019 को गिरफ्तार किया था. इसके 11 दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.

Intro:हाईकोर्ट ने मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की क्षमता बढ़ाने का निर्देश राज्य शासन को दिया है।Body:बता दें कि भाटापारा निवासी सत्यजीत सलूजा ने स्वयं की गिरफ्तारी में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।मामले में ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुलिस थानों में 5 दिन से अधिक की सीसीटीवी स्टोरेज की सुविधा नहीं है लिहाजा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। हाईकोर्ट में दायर याचिका में इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है।जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने 14 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था वह इसके 11 दिन बाद जमानत और उसे रिहा कर दिया गया।Conclusion:जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की क्षमता बढ़ाने का निर्देश राज्य शासन को दिया है। मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा की गई।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.