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Bilaspur Fast Track Court: बच्ची को अगवा कर करता रहा दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - रायपुर में करता रहा दुष्कर्म

बिलासपुर फास्ट कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में अधेड़ को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. अधेड़ 13 साल की बच्ची के साथ लगातार 12 दिन तक दुष्कर्म करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा. उसने साल 2019 में मोहल्ले की बच्ची को अगवा कर लिया था.

bilaspur fast track
बिलासपुर कोर्ट न्यायालय
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Published : Jan 17, 2022, 9:54 PM IST

बिलासपुर: इंसानियत को शर्मसार करने वाले अधेड़ को आखिर सजा मिल ही गई. अधेड़ ने 13 साल की बच्ची के साथ लगातार 12 दिन तक दुष्कर्म करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा. उसने साल 2019 में मोहल्ले की बच्ची को अगवा कर लिया था और रायपुर में दुष्कर्म किया था. जिस बच्ची का अपहरण हुआ था, उसके माता-पिता दिव्यांग हैं. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है.

यह भी पढ़ें: बिलासपुर हाई कोर्ट में सारंगढ़ को जिला बनाने के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई टली

जानें पूरी घटना

एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पूरा मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दिव्यांग माता-पिता की 13 साल की बच्ची को साइकिल पंचर दुकान चलाने वाले धनुलाल (52) ने जुलाई 2019 में अगवा कर लिया था. अगवा कर रायपुर ले जाकर आरोपी बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था. बच्ची के घर से गायब होने के बाद परिवार वालों ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस मामले में गुम इंसान कायम कर उसकी तलाश कर रही थी.

पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बच्ची को रायपुर ले गया है तब पुलिस रायपुर पहुंच कर आरोपी से बच्ची को सकुशल छुड़ाया और बच्ची का बयान दर्ज किया. बयान में बच्ची ने बताया कि उसके साथ आरोपी धनुलाल दुष्कर्म करता था, तब पुलिस ने इस संगीन अपराध के लिए आरोपी पर दुष्कर्म की धारा लगाकर चार्जशीट तैयार की. मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया. आरोपी के अपराध को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है.

बच्ची के घर वाले आरोपी की करते थे मदद

आरोपी धनु लाल साइकिल पंचर बनाने का काम करता था. उसकी माली हालत ठीक नहीं थी. जिसकी वजह से उसके घर में खाने-पीने की समस्या थी. इस समस्या को देखते हुए पड़ोसी के नाते पीड़ित बच्ची के परिवार वाले आरोपी की मदद किया करते थे. उसके बच्चों को खाना खिलाते थे, लेकिन आरोपी ने दिव्यांगों के इस मदद का नाजायज फायदा उठाया और उनकी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया.

बिलासपुर: इंसानियत को शर्मसार करने वाले अधेड़ को आखिर सजा मिल ही गई. अधेड़ ने 13 साल की बच्ची के साथ लगातार 12 दिन तक दुष्कर्म करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा. उसने साल 2019 में मोहल्ले की बच्ची को अगवा कर लिया था और रायपुर में दुष्कर्म किया था. जिस बच्ची का अपहरण हुआ था, उसके माता-पिता दिव्यांग हैं. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है.

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जानें पूरी घटना

एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पूरा मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दिव्यांग माता-पिता की 13 साल की बच्ची को साइकिल पंचर दुकान चलाने वाले धनुलाल (52) ने जुलाई 2019 में अगवा कर लिया था. अगवा कर रायपुर ले जाकर आरोपी बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था. बच्ची के घर से गायब होने के बाद परिवार वालों ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस मामले में गुम इंसान कायम कर उसकी तलाश कर रही थी.

पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बच्ची को रायपुर ले गया है तब पुलिस रायपुर पहुंच कर आरोपी से बच्ची को सकुशल छुड़ाया और बच्ची का बयान दर्ज किया. बयान में बच्ची ने बताया कि उसके साथ आरोपी धनुलाल दुष्कर्म करता था, तब पुलिस ने इस संगीन अपराध के लिए आरोपी पर दुष्कर्म की धारा लगाकर चार्जशीट तैयार की. मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया. आरोपी के अपराध को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है.

बच्ची के घर वाले आरोपी की करते थे मदद

आरोपी धनु लाल साइकिल पंचर बनाने का काम करता था. उसकी माली हालत ठीक नहीं थी. जिसकी वजह से उसके घर में खाने-पीने की समस्या थी. इस समस्या को देखते हुए पड़ोसी के नाते पीड़ित बच्ची के परिवार वाले आरोपी की मदद किया करते थे. उसके बच्चों को खाना खिलाते थे, लेकिन आरोपी ने दिव्यांगों के इस मदद का नाजायज फायदा उठाया और उनकी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया.

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