बिलासपुर: बिलासपुर में कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता और हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. अब हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. बहुचर्चित संजू हत्याकांड के मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी की पत्नी सुमित्रा त्रिपाठी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए के जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है. आदेश को सेशन कोर्ट से फर्निश भी करा लिया गया है.
एक आरोपी हुई बरी: याचिका में आरोपी महिला सुमित्रा त्रिपाठी की ओर से कहा गया है कि इस हत्याकांड में पुलिस ने बिना सबूत और दस्तावेजों के उन्हें आरोपी बनाया है. पुलिस ने कोर्ट में पेश केस डायरी और चालान में भी किसी सबूतों का उल्लेख नहीं किया है. इससे पहले कोर्ट ने सुमित्रा त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
यह है पूरा मामला: 14 दिसंबर 2022 को संजू त्रिपाठी अपनी कार से सावाताल गांव के अपने फार्म हाउस से बिलासपुर वापस आ रहा था. इस दौरान सकरी फ्लाईओवर के पास अज्ञात आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल से कार को ओवरटेक कर उसपर ताबड़तोड़ गोलियों चला दी थी. इस घटना में हिस्ट्रीशीटर संजू त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतक की पत्नी किरण त्रिपाठी ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच के बाद इस मामले से जुड़े लगभग 24 लोगों को हत्याकांड का आरोपी बनाया था.
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मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सकरी थाने में अलग अलग संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. हाईकोर्ट में मृतक संजू त्रिपाठी के सगे भाई को मुख्य आरोपी बनाया था. मामले के मास्टरमाइंड कपिल त्रिपाठी की पत्नी ने कहा कि इस अपराध के संबंध में सुमित्रा त्रिपाठी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की योजना में शामिल नहीं है.