बीजापुर: जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर ने 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा. हालांकि यह सेवाएं भी सीमित समय के लिए जारी रहेंगी. इस दौरान अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी.
मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी कर सकेंगे. दुग्ध और न्यूज पेपर वितरण सीमित समय के लिए किया जा सकेगा. सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. विवाह और दशगात्र के लिए अनुमति आवश्यक होगी. जिसमें अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति के साथ ही आयोजन किया जा सकेगा.
बेमेतरा जिले में लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा
जिले की सभी सीमाएं रहेंगी सील
जारी आदेश के मुताबिक आगामी 5 मई तक बीजापुर कंटेनमेंट जोन रहेगा. लॉकडाउन में बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी. अनुमति प्राप्त दुकानों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी.
लॉकडाउन आदेश में जारी जरूरी नियम
- पेट्रोल पंप संचालक केवल अनुमति प्राप्त वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दे सकेंगे
- एटीएम संचालित रहेंगे
- सभी बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी
- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलिवरी की जा सकेगी
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
छत्तीसगढ़ में इन जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन
(लॉकडाउन से जुड़ी अहम जानकारियां)
जिला | पहले लॉकडाउन | बढ़ाई गई तारीख |
रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बालोद, बिलासपुर, जगदलपुर | 26 अप्रैल | 6 मई |
राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, जशपुर, सूरजपुर, बीजापुर | 26 अप्रैल | 5 मई |
बेमेतरा, बलरामपुर, अंबिकापुर, नारायणपुर | 26 अप्रैल | 5 मई |
रायगढ़ | 27 अप्रैल | 6 मई |
कोरबा | 27 अप्रैल | 5 मई |
कवर्धा | 29 अप्रैल | 6 मई |
सुकमा | 1 मई | 6 मई |
बीजापुर | 26 अप्रैल | 5 मई |