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बीजापुर: कोरोना को लेकर धारा 144 लागू, हाथ धोएं और लोगों से दूर रहें - alrt for Corona virus in Bijapur

बीजापुर में कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू करने के लिए आदेश जारी किया है. साथ ही इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाने की अपील की है.

collector issued order regarding corona virus
कोरोना वायरस को लेकर आदेश जारी
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Published : Mar 20, 2020, 12:05 PM IST

Updated : Mar 20, 2020, 4:14 PM IST

बीजापुरः जिले में शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक और राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

कोरोना वायरस को लेकर आदेश जारी

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्ड दिया जाएगा. यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. और कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 या प्रशासन के अगले आदेश तक प्रभावशील होगा.

संभावित उपाय अमल में लाने की अपील

कलेक्टर के डी कुंजाम ने धारा-144 लागू करते हुए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के कई देशों को अपने चपेट में ले चुकी है और महामारी का रूप ले रही है. उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित के सम्पर्क से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि 'कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को घर से अस्पताल लाना बहुत ही जरूरी है. छत्तीसगढ़ शासन ने भी निर्देशित किया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाए जाए. संक्रमण से बचाव के लिए जिले में सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है'.

बीजापुरः जिले में शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक और राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

कोरोना वायरस को लेकर आदेश जारी

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्ड दिया जाएगा. यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. और कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 या प्रशासन के अगले आदेश तक प्रभावशील होगा.

संभावित उपाय अमल में लाने की अपील

कलेक्टर के डी कुंजाम ने धारा-144 लागू करते हुए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के कई देशों को अपने चपेट में ले चुकी है और महामारी का रूप ले रही है. उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित के सम्पर्क से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि 'कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को घर से अस्पताल लाना बहुत ही जरूरी है. छत्तीसगढ़ शासन ने भी निर्देशित किया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाए जाए. संक्रमण से बचाव के लिए जिले में सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है'.

Last Updated : Mar 20, 2020, 4:14 PM IST
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