बेमेतरा : कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. वहीं लॉकडाउन के बीच दुकानों को एक निश्चित समय पर खोलने के आदेश थे, जिसमें संशोधन करते हुए जिला प्रशासन ने कुछ दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है. नए जारी आदेश के मुताबिक, अब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
नए आदेश के मुताबिक इन दुकानों के समय में हुआ बदलाव
- फल, चिकन और अंडे की दुकानें हर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
- दूध, डेयरी और बेकरी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे.
- इलेक्ट्रॉनिक मोटर मैकेनिक, AC मैकेनिक और सीमेंट की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
- डेयरी, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी सभी दुकानें शुक्रवार के शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी.
- नए आदेश में पान दुकानों या सार्वजिनक स्थानों पर पान-गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
- नाई की दुकान में आने वालों के नाम की लिस्ट बनानी होगी.
इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य हैं. नए आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. वहीं अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी.
होटलों में होगी सिर्फ पार्सल की सुविधा
नए आदेश के मुताबिक, एक ही जगह पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं रह सकते हैं. दुकानों के बाहर दुकानदारों को पानी और सैनिटाइजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं होटलों में सिर्फ पार्सल की सुविधा होगी. शहर में अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, महाविद्यालय, गुपचुप और चाट सेंटर बंद रहेंगे. वहीं दुकानदारों के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दुकान को सील कर दिया जाएगा.
पढ़ें: बेमेतरा: दुकान खुलने के समय में बदलाव, जानिए कब खुलेगी कौन सी दुकान
वहीं पूरे जिले में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान आवश्यक काम होने पर घर से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा, ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके.