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एक शख्स पर हमला करने के आरोप में दो लोगों को 5-5 साल की जेल - बेमेतरा में व्यक्ति पर हमला करने वाले दो आरोपियों को सजा

बेमेतरा में जमीन विवाद को लेकर 2018 में एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की गई थी. केस में कोर्ट ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Jail for 5 years for two accused assaulting person in bemetra
व्यक्ति पर हमला करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की जेल
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Published : Feb 18, 2021, 4:46 PM IST

Updated : Feb 18, 2021, 6:59 PM IST

बेमेतरा: करीब 3 साल पहले झाझाडीह के एक फार्म हाउस में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. मंगलवार को सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंघल ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

व्यक्ति पर हमला करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की जेल

जमीन बंटवारा को लेकर हुआ था विवाद

पीड़ित बलराज पुनिया और सुनील जाट संयुक्त रूप से 20 एकड़ जमीन पर खेती करते थे. उसी जमीन पर उनका मकान बना हुआ था. जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों में मतभेद था. 24 मई 2018 की दोपहर सुनील जाट के भाई अनिल जाट और सोमवीर जाट ने हथियार से बलराज पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बलराज को राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

बेमेतरा: बुजुर्ग महिला की हत्या के 3 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

14 लोगों के बयान पर सजा

पुलिस ने धारा 294, 506 बी, 307, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. केस में 14 साक्षियों का लिया गया था. सभी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनील जाट को रिहा कर दिया. अनिल जाट और सोमवीर जाट को 5-5 साल की सजा सुनाई है.

बेमेतरा: करीब 3 साल पहले झाझाडीह के एक फार्म हाउस में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. मंगलवार को सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंघल ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

व्यक्ति पर हमला करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की जेल

जमीन बंटवारा को लेकर हुआ था विवाद

पीड़ित बलराज पुनिया और सुनील जाट संयुक्त रूप से 20 एकड़ जमीन पर खेती करते थे. उसी जमीन पर उनका मकान बना हुआ था. जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों में मतभेद था. 24 मई 2018 की दोपहर सुनील जाट के भाई अनिल जाट और सोमवीर जाट ने हथियार से बलराज पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बलराज को राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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14 लोगों के बयान पर सजा

पुलिस ने धारा 294, 506 बी, 307, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. केस में 14 साक्षियों का लिया गया था. सभी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनील जाट को रिहा कर दिया. अनिल जाट और सोमवीर जाट को 5-5 साल की सजा सुनाई है.

Last Updated : Feb 18, 2021, 6:59 PM IST
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