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बेमेतरा: धुमाल बैंड बजाने वालों को सशर्त अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें छूट देते हुए अब सामाजिक कार्यक्रमों में धुमाल-बैंड बजाने की अनुमति सशर्त दी जाएगी. इसके लिए बेमेतरा कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है.

Dhumal band players get conditional permission in bemetara
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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Published : Oct 21, 2020, 10:22 AM IST

बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें अब कुछ हद तक रियायत दी गई है. अब सामाजिक कार्यक्रमों में धुमाल-बैंड बजाने की अनुमति सशर्त दी जाएगी. इसके लिए बेमेतरा कलेक्टर शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी किया है.

Dhumal band players get conditional permission in bemetara
कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जारी किया दिशा-निर्देश

  • धुमाल-बैंड बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी.
  • बैंड के अलावा अन्य कोई भी वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं दी गई है.
  • धुमाल या बैंड-बाजा कार्यक्रम स्थल पर ही बजाया जाएगा.
  • धुमाल-बैंड बजाने के लिए समय अधिकतम रात 10 बजे तक ही मान्य होगा.
  • वाद्य यंत्र जिस क्षेत्र में बजाया जाएगा, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी सूचना देनी होगी.
  • बैंड-धुमाल का उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

पढ़ें: बेमेतरा: बिना मास्क नहीं मिलेंगे पेट्रोल-डीजल और शराब, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जारी आदेश में कलेक्टर ने धुमाल या बैंड-बाजा के प्रयोग के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनर में जांच करना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर के उपयोग की सलाह दी है. आदेश के मुताबिक, धुमाल-बैंड बजाने वालों को एनजीटी और शासन के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन कराना होगा. अगर इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंड पार्टी के प्रबंधक की होगी. इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और अन्य सुसंगत विधि के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें अब कुछ हद तक रियायत दी गई है. अब सामाजिक कार्यक्रमों में धुमाल-बैंड बजाने की अनुमति सशर्त दी जाएगी. इसके लिए बेमेतरा कलेक्टर शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी किया है.

Dhumal band players get conditional permission in bemetara
कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जारी किया दिशा-निर्देश

  • धुमाल-बैंड बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी.
  • बैंड के अलावा अन्य कोई भी वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं दी गई है.
  • धुमाल या बैंड-बाजा कार्यक्रम स्थल पर ही बजाया जाएगा.
  • धुमाल-बैंड बजाने के लिए समय अधिकतम रात 10 बजे तक ही मान्य होगा.
  • वाद्य यंत्र जिस क्षेत्र में बजाया जाएगा, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी सूचना देनी होगी.
  • बैंड-धुमाल का उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

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जारी आदेश में कलेक्टर ने धुमाल या बैंड-बाजा के प्रयोग के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनर में जांच करना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर के उपयोग की सलाह दी है. आदेश के मुताबिक, धुमाल-बैंड बजाने वालों को एनजीटी और शासन के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन कराना होगा. अगर इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंड पार्टी के प्रबंधक की होगी. इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और अन्य सुसंगत विधि के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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