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नकली सामान बेचने वालों पर गिरी गाज, अपर कलेक्टर ने लगाया भारी जुर्माना

अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले चार दुकानों के खिलाफ अपर कलेक्टर के न्यायालय में 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

नकली सामान बेचने वालों पर गिरी गाज
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Published : Jun 7, 2019, 10:20 AM IST

Updated : Jun 7, 2019, 11:32 AM IST

बलौदा बाजार: जिले में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले चार दुकानों के खिलाफ अपर कलेक्टर के न्यायालय में 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसी कड़ी में खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक ने गत दिनों जारी अलग-अलग आदेश में जुर्माना लगाया है.

नकली सामान बेचने वालों पर गिरी गाज

बता दें कि इन दिनों प्रदेश में नकली सामग्री और खाद पदार्थ को लेकर प्रशासन सख्त है.

दुकानदारों पर सरकारी नकेल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुभ साई ड्राईफ्रूट द्वारा बेचा जाने वाला राधा सौंफ मुखवास जांच में अमानक पाया गया था, जिसको 45 हजार का जुर्माना, ललित किराना स्टोर को 20 हजार, संडी के लीना ट्रेडर्स को 20 हजार, इसी तरह पलारी के बब्बू होटल और लाची डेली नीड्स के दुकान में पेड़ा अमानक पाया गया, जिसपर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसी के साथ लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी.

बलौदा बाजार: जिले में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले चार दुकानों के खिलाफ अपर कलेक्टर के न्यायालय में 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसी कड़ी में खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक ने गत दिनों जारी अलग-अलग आदेश में जुर्माना लगाया है.

नकली सामान बेचने वालों पर गिरी गाज

बता दें कि इन दिनों प्रदेश में नकली सामग्री और खाद पदार्थ को लेकर प्रशासन सख्त है.

दुकानदारों पर सरकारी नकेल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुभ साई ड्राईफ्रूट द्वारा बेचा जाने वाला राधा सौंफ मुखवास जांच में अमानक पाया गया था, जिसको 45 हजार का जुर्माना, ललित किराना स्टोर को 20 हजार, संडी के लीना ट्रेडर्स को 20 हजार, इसी तरह पलारी के बब्बू होटल और लाची डेली नीड्स के दुकान में पेड़ा अमानक पाया गया, जिसपर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसी के साथ लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी.

Intro:अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले जिले के चार दुकानों के विरुद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय में 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक ने गत दिनों जारी अलग-अलग आदेश में जुर्माने की सजा सुनाई है।।
इनमें 3 प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश कुमार वर्मा एवं एक प्रकरण में अभियोजन का काम खाद सुरक्षा अधिकारी रोशन वर्मा ने पूर्ण कीया है।।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुभ साई ड्राईफ्रूट, सब्जी मंडी रोड, द्वारा बेचा जाने वाला राधा सौफ मुखवास जांच में अमानक पाया गया था इस फर्म के शुभम आगीचाई पर 45 हजार का जुर्माना लगाया गया।।

इसी प्रकार ललित किराना स्टोर गांधी चौक से वेरी वेरी टेस्टी चाउ जाच में अमानक और डुप्लीकेट मिला इस दुकान के संचालक अरविंद केसरवानी को ₹20 हजार की जुर्माना किया गया।।

संडी के लीना ट्रेडर्स के यहां वरलक्ष्मी साबूदाना डुप्लीकेट पाया गया जिसमें दुकान मालिक दीनबंधु वर्मा के विरुद्ध ₹20000 का जुर्माना लगाया गया।।

इसी प्रकार पलारी के बब्बू होटल एवं लाची डेली नीड्स के दुकान में पेड़ा अमानक पाया गया था होटल के संचालक आत्मदेव वर्मा को ₹20000 का जुर्माना लगाया गया



Body:बाईट

उमेश कुमार वर्मा
फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर


Conclusion:
Last Updated : Jun 7, 2019, 11:32 AM IST
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