बलौदा बाजार: जिले में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले चार दुकानों के खिलाफ अपर कलेक्टर के न्यायालय में 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसी कड़ी में खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक ने गत दिनों जारी अलग-अलग आदेश में जुर्माना लगाया है.
बता दें कि इन दिनों प्रदेश में नकली सामग्री और खाद पदार्थ को लेकर प्रशासन सख्त है.
दुकानदारों पर सरकारी नकेल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुभ साई ड्राईफ्रूट द्वारा बेचा जाने वाला राधा सौंफ मुखवास जांच में अमानक पाया गया था, जिसको 45 हजार का जुर्माना, ललित किराना स्टोर को 20 हजार, संडी के लीना ट्रेडर्स को 20 हजार, इसी तरह पलारी के बब्बू होटल और लाची डेली नीड्स के दुकान में पेड़ा अमानक पाया गया, जिसपर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसी के साथ लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी.