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बलौदा बाजार: सीमेंट संयंत्र में हॉट गैस डक्ट के संचालन पर प्रतिबंध, हुआ था ये बड़ा हादसा

जिले के रिसदा इलाके में स्थित सीमेंट फैक्ट्री की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया. सूचना के बाद निरीक्षण टीम ने कार्रवाई करते हुए कारखाने के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सीमेंट संयंत्र में हॉट गैस डक्ट के संचालन पर प्रतिबंध
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Published : Jun 21, 2019, 6:32 PM IST

Updated : Jun 21, 2019, 6:56 PM IST

बलौदा बाजार: जिले के रिसदा इलाके में स्थित सीमेंट संयंत्र की लापरवाही से हॉट गैस डक्ट टूटकर गिर गया था. कारखाना निरीक्षक मनीष कुंजाम ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

सीमेंट संयंत्र में हॉट गैस डक्ट के संचालन पर प्रतिबंध

बता दें कि सीमेंट लिमिटेड रिसदा में 14 जून को हॉट गैस डक्ट गिरने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद फैक्ट्री ऑफिसर ने संयंत्र जाकर निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि हॉट गैस डक्ट का मैटेलिक सपोर्ट और एंकरिंग कमजोर होने से हॉट गैस डक्ट टूटकर तीन टुकड़ों में बट गया था, जिस पर फैक्ट्री निरीक्षक ने कार्रवाई की है.

3 सालों से नहीं हुआ मरम्मत
निरीक्षक ने बताया कि कारखाने में स्थापित समस्त मैटेलिक और सिविल स्ट्रक्चर लगभग 3 साल पुराना हो गया था, फिर भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, हॉट गैस डक्ट में सीमेंट जाम हो जाने के कारण डक्ट का वजन बढ़ गया था, जिससे मैटेलिक सपोर्ट और एंकरिंग कमजोर हो गया और डक्ट टूटकर टुकड़ों में बिखर गया गया.

बिना प्रमाण पत्र कारखाना नहीं होगी संचालित
इसी कड़ी में निरीक्षक ने कारखाना अधिनियम 1948 की धारा के तहत अधिभोगी विवेक चावला और प्रबंधक दिलीप कुमार शर्मा को किसी मैटेलिक स्ट्रक्चर और सिविल स्ट्रक्चर के विशेषज्ञ के सुपरविजन में मरम्मत करवाने और मान्यता प्राप्त एजेंसी IIT-NIT जैसे संस्थाओं से स्थायित्व प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया है.

बलौदा बाजार: जिले के रिसदा इलाके में स्थित सीमेंट संयंत्र की लापरवाही से हॉट गैस डक्ट टूटकर गिर गया था. कारखाना निरीक्षक मनीष कुंजाम ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

सीमेंट संयंत्र में हॉट गैस डक्ट के संचालन पर प्रतिबंध

बता दें कि सीमेंट लिमिटेड रिसदा में 14 जून को हॉट गैस डक्ट गिरने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद फैक्ट्री ऑफिसर ने संयंत्र जाकर निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि हॉट गैस डक्ट का मैटेलिक सपोर्ट और एंकरिंग कमजोर होने से हॉट गैस डक्ट टूटकर तीन टुकड़ों में बट गया था, जिस पर फैक्ट्री निरीक्षक ने कार्रवाई की है.

3 सालों से नहीं हुआ मरम्मत
निरीक्षक ने बताया कि कारखाने में स्थापित समस्त मैटेलिक और सिविल स्ट्रक्चर लगभग 3 साल पुराना हो गया था, फिर भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, हॉट गैस डक्ट में सीमेंट जाम हो जाने के कारण डक्ट का वजन बढ़ गया था, जिससे मैटेलिक सपोर्ट और एंकरिंग कमजोर हो गया और डक्ट टूटकर टुकड़ों में बिखर गया गया.

बिना प्रमाण पत्र कारखाना नहीं होगी संचालित
इसी कड़ी में निरीक्षक ने कारखाना अधिनियम 1948 की धारा के तहत अधिभोगी विवेक चावला और प्रबंधक दिलीप कुमार शर्मा को किसी मैटेलिक स्ट्रक्चर और सिविल स्ट्रक्चर के विशेषज्ञ के सुपरविजन में मरम्मत करवाने और मान्यता प्राप्त एजेंसी IIT-NIT जैसे संस्थाओं से स्थायित्व प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया है.

Intro:बलौदा बाजार के रिसदा में स्थित इमामी सीमेंट संयंत्र पर कारखाना निरीक्षक ने कार्यवाही करते हुए कंपनी पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।।

बता दें कि इमामी सीमेंट लिमिटेड रिसदा में 14 जून को हॉट गैस डक्ट गिरने की सूचना सूचना मिली थी । फैक्ट्री ऑफिसर ने संयंत्र जाकर निरीक्षण किया जिसमें पाया गया कि हॉट गैस डक्ट का मैटेलिक सपोर्ट एवं एंकरिंग कमजोर होने से घटना घटित हुई है।।

जिसमें हॉट गैस डक्ट 50 मीटर के लगभग 3 पीस में गिर गया।
साथी डॉट का एक्सपोर्ट डैमेज हो गया है।
दत्त का वजन क्रमशः 8 टन 11 टन एवं 15 दिन है।
लंबाई क्रमशः 20 मीटर 15 मीटर एवं 15 मीटर लगभग है।।



निरीक्षक ने बताया कि कारखाने में स्थापित समस्त मैटेलिक व सिविल स्ट्रक्चर लगभग 30 माह पुराना है फिर भी इस प्रकार की घटना घटित हुई है ।।विशेषज्ञों से चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि हॉट गैस डक्ट में सीमेंट जम जाने के कारण डक्ट का वजन बढ़ गया था, जिससे मैटेलिक सपोर्ट एवं एंकरिंग कमजोर हो गया और डक्ट गिर गया।।

साथ निरीक्षक ने बताया कि यदि डक्ट की मरम्मत, मैटेलिक सपोर्ट का परीक्षण नियमित अंतराल में कराया गया होता तो यह घटना घटित नहीं होती।
साथ ही निरीक्षक ने इस प्रकार की दुर्घटना भविष्य में घटित ना हो एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने के अधिभोगी विवेक चावला एवं प्रबंधक दिलीप कुमार शर्मा को कारखाने में स्थापित हॉट गैस डक्ट के संचालन के प्रतिबंधित किया गया है।।।







Body:वहीं निरीक्षक ने संयंत्र को निर्देश दिया है कि हॉट गैस डक्ट की मरम्मत और कारखाने में स्थापित समस्त मैटेलिक स्ट्रक्चर एवं सिविल स्ट्रक्चर को विशेषय के सुपरविजन में मरम्मत करवाए और मान्यता प्राप्त एजेंसी आईआईटी एनआईटी से जैसे संस्थाओं से स्थायित्व प्रमाण पत्र ले।
तब रोक हटाने पर विचार किया जाएगा।।


Conclusion:वहीं वहीं निरीक्षक मनीष कुंजाम ने बताया कि सीमेन्ट संयत्र द्वारा दुर्घटना को दबाने का प्रयास किया गया।। उन्हें अन्य स्रोतों से दुर्घटना की जानकारी मिली, तत्काल संयंत्र जाकर जांच उपरान्त कारवाही की गई।
वही कुंजाम ने बताया सीमेंट संयत्र की लापरवाही के कारण दुर्घटना से बड़ा हादसा हो सकता था।


बाईट


मनीष कुंजाम

कारखाना निरीक्षक
Last Updated : Jun 21, 2019, 6:56 PM IST
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