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बलौदाबाजार: जिले में कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर ने थामी कमान

बलौदाबाजार जिले कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को रोकने के लिए कलेक्टर सुनील जैन ने सख्त आदेश जारी किए हैं. कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले और बाहर से आने की जानकारी छिपाने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

Balodabazar Collector Sunil Jain gave instructions
बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील जैन
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Published : Jun 10, 2020, 9:07 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर कलेक्टर सुनील जैन ने गंभीर चिंता जताई है. इसके लिए उन्होंने बुधवार को सख्त आदेश देते हुए संबंधित जिला अधिकारियों को कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया. साथ ही कलेक्टर ने सभी व्यापारी संघों और आम जनता से अपील की है कि सभी लोग कोरोना संक्रमण के बचाव के सभी नियमों का पालन अवश्य करें.

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का नहीं हो रहा पालन-कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन की छूट के दौरान जिले के बाजारों, दुकानों और सामुदायिक स्थलों में जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन और मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है.

भीड़ को बढ़ावा दे रहें दुकानदार

कलेक्टर ने कहा कि जिले में कई जगहों से दुकानों की लगातार शिकायत आ रही है. दुकानदार भीड़ को अनावश्यक रूप से बढ़ावा दे रहें है. जो संक्रमण के फैलाव के लिए खतरा हो सकता है.

राज्य शासन के नए निर्देश पर जिला में स्थित किसी भी उद्योग और कारखाना चाहे वह छोटा हो या बड़ा सभी के लिए अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिक प्रतिबंधित रहेंगे. बाहर राज्यों से आने वाले श्रमिकों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है.

बाहर से बुलाए जा रहे हैं श्रमिक

कई कारखानों में कभी कोई तकनीकी समस्या आती हैं तो अन्य बाहर राज्यों से ठीक करने के लिए टेक्नीशियन या श्रमिक बुलाए जाते हैं. अब इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से सम्बंधित विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को देना होगा. नियमों का पालन नहीं करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं.

14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने एक नया आदेश देते हुए कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को 14 दिन क्वॉरेंटाइन सेंटर की अवधि पूरा करने के बाद उन्हें 14 दिन घर में होम क्वॉरेंटाइन करने के निर्देश दिए हैं. यह एहितयात के तौर पर संक्रमण को रोकने के लिए फैसला लिया गया है.

जानकारी छिपाने पर होगी कार्रवाई

मजदूरों का क्वॉरेंटाइन अवधि पूरा करने पर उन्हें घर जाने की अनुमति केवल एसडीएम और इंसिडेंट कमांडर की ओर से ही दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए गांव वाले अनिवार्य रूप से इन लोगों पर नजर रखें. इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दें. उनके बाहर जाने पर सरपंच-सचिव के माध्यम से पुलिस प्रशासन को सूचित कर सकते है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसलिए अन्य बाहर राज्यों से आने वाले मजदूर और व्यक्ति अपनी जानकारी नहीं छिपाएं. वे आते ही अपने नजदीकी थाना और जिला प्रशासन को इसकी सूचना अवश्य दें.

बलौदाबाजार: जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर कलेक्टर सुनील जैन ने गंभीर चिंता जताई है. इसके लिए उन्होंने बुधवार को सख्त आदेश देते हुए संबंधित जिला अधिकारियों को कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया. साथ ही कलेक्टर ने सभी व्यापारी संघों और आम जनता से अपील की है कि सभी लोग कोरोना संक्रमण के बचाव के सभी नियमों का पालन अवश्य करें.

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का नहीं हो रहा पालन-कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन की छूट के दौरान जिले के बाजारों, दुकानों और सामुदायिक स्थलों में जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन और मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है.

भीड़ को बढ़ावा दे रहें दुकानदार

कलेक्टर ने कहा कि जिले में कई जगहों से दुकानों की लगातार शिकायत आ रही है. दुकानदार भीड़ को अनावश्यक रूप से बढ़ावा दे रहें है. जो संक्रमण के फैलाव के लिए खतरा हो सकता है.

राज्य शासन के नए निर्देश पर जिला में स्थित किसी भी उद्योग और कारखाना चाहे वह छोटा हो या बड़ा सभी के लिए अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिक प्रतिबंधित रहेंगे. बाहर राज्यों से आने वाले श्रमिकों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है.

बाहर से बुलाए जा रहे हैं श्रमिक

कई कारखानों में कभी कोई तकनीकी समस्या आती हैं तो अन्य बाहर राज्यों से ठीक करने के लिए टेक्नीशियन या श्रमिक बुलाए जाते हैं. अब इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से सम्बंधित विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को देना होगा. नियमों का पालन नहीं करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं.

14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने एक नया आदेश देते हुए कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को 14 दिन क्वॉरेंटाइन सेंटर की अवधि पूरा करने के बाद उन्हें 14 दिन घर में होम क्वॉरेंटाइन करने के निर्देश दिए हैं. यह एहितयात के तौर पर संक्रमण को रोकने के लिए फैसला लिया गया है.

जानकारी छिपाने पर होगी कार्रवाई

मजदूरों का क्वॉरेंटाइन अवधि पूरा करने पर उन्हें घर जाने की अनुमति केवल एसडीएम और इंसिडेंट कमांडर की ओर से ही दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए गांव वाले अनिवार्य रूप से इन लोगों पर नजर रखें. इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दें. उनके बाहर जाने पर सरपंच-सचिव के माध्यम से पुलिस प्रशासन को सूचित कर सकते है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसलिए अन्य बाहर राज्यों से आने वाले मजदूर और व्यक्ति अपनी जानकारी नहीं छिपाएं. वे आते ही अपने नजदीकी थाना और जिला प्रशासन को इसकी सूचना अवश्य दें.

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