बलरामपुर: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के डरावने आंकड़ों से चिंतित है. कोरोना मरीजों के आंकड़े हर रोज बढ़ते जा रहे हैं. अब बलरामपुर जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. जिले में 31 मार्च रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आगामी आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. सभी दुकानों को जैसे किराना स्टोर्स, मॉल्स, चौपाटी, सिनेमा हॉल, बाजार रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी. उसके बाद दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा.
बलरामपुर में आपातकालीन सेवाएं जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पार्सल की सुविधा रहेगी. जारी आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना के बढ़ते मामले के कारण प्रदेशभर में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है. जिसे देखते हुए शासन-प्रशासन सकते में है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'
इन जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू
- रायपुर
- दुर्ग
- सूरजपुर
- सरगुजा
- जशपुर
- बस्तर
- कोरिया
- महासमुंद
- कोंडागांव
- कोरबा
नाइट कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश
- रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी.
- 8 बजे के बाद दुकान खुली पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है.
- विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / तहसीलदार से अनुमति लेना जरूरी होगा.
- किसी कार्यक्रम में शामिल होने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा.
कोरोना पीड़ितों के लिए दिशा-निर्देश
कोरोना से पीड़ित होम आइसोलेशन में रहने वाले अगर नियम तोड़ते पाए गए, तो उन्हें जिला हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा. बिना मास्क के घूमने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. बहुत जरूरी होने पर ही कोई घर से बाहर निकल सकेगा. अनावश्यक घूमना प्रतिबंधित रहेगा.