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बलरामपुर में 5 साल की मासूम से रेप, 39 दिन में दोषी को उम्र कैद की सजा

बलरामपुर में एक 5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है. इस केस में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा
रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा
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Published : Aug 13, 2021, 5:27 PM IST

Updated : Aug 14, 2021, 12:08 AM IST

बलरामपुर: बलरामपुर में एक वहशी ने बिस्किट और टॉफी का लालच देकर 5 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना 2 जुलाई की है जब बच्ची अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. तब आरोपी ने उसे बिस्किट और टॉफी का लालच दिया. फिर उसे जंगल में ले गया. जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. बालिका ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई जिसके बाद पीड़िता के परिजन रामानुजगंज में केस दर्ज कराया. थाना प्रभारी ने इस केस में तत्परता से कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद उसे रामानुजगंज कोर्ट में पेश किया गया

दोषी को आजीवन कारवास की सजा

इस केस को रामानुजगंज कोर्ट ने गंभीरता से लिया और आरोपी को इस घटना का दोषी पाया. जिसके बाद उसे महज 39 दिनों के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत इस केस में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पीड़िता को निशुल्क शिक्षा की कोर्ट ने की अनुशंसा

इस संबंध में माननीय कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और 5 साल से 18 साल तक निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हेतु प्रशासन को निर्देश दिया है.

प्रदेश में महिला सुरक्षा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. छत्तीसगढ़ स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक हर दिन यहां औसतन 12 रेप के मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

बलरामपुर: बलरामपुर में एक वहशी ने बिस्किट और टॉफी का लालच देकर 5 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया. पूरी घटना 2 जुलाई की है जब बच्ची अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. तब आरोपी ने उसे बिस्किट और टॉफी का लालच दिया. फिर उसे जंगल में ले गया. जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. बालिका ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई जिसके बाद पीड़िता के परिजन रामानुजगंज में केस दर्ज कराया. थाना प्रभारी ने इस केस में तत्परता से कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद उसे रामानुजगंज कोर्ट में पेश किया गया

दोषी को आजीवन कारवास की सजा

इस केस को रामानुजगंज कोर्ट ने गंभीरता से लिया और आरोपी को इस घटना का दोषी पाया. जिसके बाद उसे महज 39 दिनों के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत इस केस में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पीड़िता को निशुल्क शिक्षा की कोर्ट ने की अनुशंसा

इस संबंध में माननीय कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और 5 साल से 18 साल तक निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हेतु प्रशासन को निर्देश दिया है.

प्रदेश में महिला सुरक्षा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. छत्तीसगढ़ स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक हर दिन यहां औसतन 12 रेप के मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

Last Updated : Aug 14, 2021, 12:08 AM IST
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