सरगुजा : छत्तीसगढ़ के सरगुजा के कलेक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector Sanjeev Kumar Jha) के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष ने शहर के डेयरी संचालकों और गौ पलकों की बैठक (Dairy operators and cow palak meeting) की. बैठक में पालको को निर्देश दिया गया रिंग रोड और मुख्य मार्ग का क्षेत्र पशु विचरण हेतु प्रतिबंधित (Ring road and main road area restricted for animal movement) कर दिया गया है. ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं को अपने परिसर में ही रखें. वरना पशुपालकों के ऊपर कार्यवाही की (Strict instructions of Surguja collector) जाएगी.
निगम आयुक्त ने पशुपालको को दी समझाइश
इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे (Municipal Commissioner Prabhakar Pandey) ने पशुपालकों को समझाइश देते हुए कहा कि रिंग रोड पर पशु विचरण के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसे देखते हुए अंबिकापुर रिंग रोड मुख्य मार्ग को पशु विचरण हेतु प्रतिबंधित किया जा रहा है. साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द रिंग रोड में कॉउ कैचर वाहन (Cow catcher vehicle in ring road) घूमना शुरू होगा.
देना पड़ेगा जुर्माना
रोड पर मवेशियों के घूमते हुए पाए जाने पर मवेशियों को ऑपरेटर द्वारा पकड़कर गौठान में रखा जाएगा. पहली बार गलती होने पर 2000 का जुर्माना और दूसरी बार पशु पाए जाने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी.
जुर्माने से संबंधित बैनर पोस्टर लगाने का निर्देश
मवेशियों के रोड पर घूमने से आए दिन जनधन की हानि हो रही है, जिसे देखते हुए बैठक में निगम क्षेत्र राजस्व प्रभारी को सभी पशुपालकों को चिन्हित कर सड़क पर ना छोड़ने के संबंध में संकल्प पत्र भरवाने और रिंग रोड से जुड़ने वाली सहायक मार्ग गलियों में जुर्माने से संबंधित बैनर पोस्टर लगाने के निर्देश दिए.