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अंबिकापुर : PACL के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, अब 31 जुलाई तक कर सकते हैं पैसों के लिए क्लेम

PACL से पैसों के लिए क्लेम करने की तारीख सेबी ने 31 जुलाई 2019 कर दी है.

सेबी ने बढ़ाई क्लेम करने की तारीख
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Published : Jun 23, 2019, 11:02 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

अंबिकापुर : PACL में क्लेम करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. सेबी ने निवेशकों द्वारा क्लेम करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई कर दी है, जिससे निवेशकों में खुशी दिखाई दे रही है. पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन कई निवेशक क्लेम नहीं कर पाए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है.

सेबी ने बढ़ाई क्लेम करने की तारीख

दरअसल सरगुजा जिले के हजारों लोगों का पैसा पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में जमा है. कंपनी 6 साल में पैसा डबल करने और RD जैसे लुभावनी स्कीम देकर पैसा जमा कराती थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद करने का आदेश दिया. कंपनी के बंद होने से हजारों निवेशकों के पैसा डूबने की स्थिति बन गई थी, लेकिन फरवरी 2019 में सेबी द्वारा पीएसीएल द्वारा पैसों के भुगतान करने के आदेश दिए गए.

सेबी ने दिए थे पैसा वापसी के आदेश
इस आदेश के बाद निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई. सेबी (स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 2019 तक स्थानीय जनपद पंचायत में पीएसीएल के दस्तावेजों को ऑनलाइन जमाकर पैसा वापसी का आदेश जारी किया था.

31 जुलाई की तारीख
निवेशकों को भुगतान के लिए पीएसीएल के दस्तावेजों को सेबी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ रहा है, जिसमें थोड़ी देरी हो रही, लेकिन अभ सेबी ने दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है.

जिले से आए 1448 आवेदन
जनपद सीईओ का कहना है कि, 'जिले के सभी जनपद पंचायत में पीएसीएल कंपनी के भुगतान के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा हो रहे हैं, जिसके लिए निवेशकों को पीएसीएल के सर्टिफिकेट की मूल कॉपी, पीएसीएल की रसीदें, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल चेक की कॉपी या बैंकर का प्रमाण पत्र, होना अनिवार्य है. बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा. जिले के समस्त जनपद पंचायत में 31 जुलाई तक अपना पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में फंसे पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं. अभी तक अंबिकापुर जनपद पंचायत में कुल 1448 निवेशकों ने आवेदन किया है, जिसकी राशि 2 करोड़ 50लाख 66 हजार एक सौ 53 रुपए है'.

अंबिकापुर : PACL में क्लेम करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. सेबी ने निवेशकों द्वारा क्लेम करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई कर दी है, जिससे निवेशकों में खुशी दिखाई दे रही है. पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन कई निवेशक क्लेम नहीं कर पाए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है.

सेबी ने बढ़ाई क्लेम करने की तारीख

दरअसल सरगुजा जिले के हजारों लोगों का पैसा पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में जमा है. कंपनी 6 साल में पैसा डबल करने और RD जैसे लुभावनी स्कीम देकर पैसा जमा कराती थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद करने का आदेश दिया. कंपनी के बंद होने से हजारों निवेशकों के पैसा डूबने की स्थिति बन गई थी, लेकिन फरवरी 2019 में सेबी द्वारा पीएसीएल द्वारा पैसों के भुगतान करने के आदेश दिए गए.

सेबी ने दिए थे पैसा वापसी के आदेश
इस आदेश के बाद निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई. सेबी (स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 2019 तक स्थानीय जनपद पंचायत में पीएसीएल के दस्तावेजों को ऑनलाइन जमाकर पैसा वापसी का आदेश जारी किया था.

31 जुलाई की तारीख
निवेशकों को भुगतान के लिए पीएसीएल के दस्तावेजों को सेबी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ रहा है, जिसमें थोड़ी देरी हो रही, लेकिन अभ सेबी ने दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है.

जिले से आए 1448 आवेदन
जनपद सीईओ का कहना है कि, 'जिले के सभी जनपद पंचायत में पीएसीएल कंपनी के भुगतान के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा हो रहे हैं, जिसके लिए निवेशकों को पीएसीएल के सर्टिफिकेट की मूल कॉपी, पीएसीएल की रसीदें, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल चेक की कॉपी या बैंकर का प्रमाण पत्र, होना अनिवार्य है. बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा. जिले के समस्त जनपद पंचायत में 31 जुलाई तक अपना पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में फंसे पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं. अभी तक अंबिकापुर जनपद पंचायत में कुल 1448 निवेशकों ने आवेदन किया है, जिसकी राशि 2 करोड़ 50लाख 66 हजार एक सौ 53 रुपए है'.

Intro:अम्बिकापुर- पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है । जिले में पीएसीएल में निवेशकों के फसे पैसे उन्हें वापस मिल सकता है क्योंकि पीएसीएल में क्लेम करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई कर दी गई है।


Body:दरअसल सरगुजा जिले के हजारों लोगों का पैसा पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में जमा है , कंपनी 6 साल में पैसा डबल करने और RD जैसे लुभावनी स्कीम देकर पैसा जमा करा दी थी, इसे साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया था, कंपनी के बंद होने से हजारों निवेशकों के पैसा डूबने की स्थिति बन गई थी ,लेकिन फरवरी 2019 में सेबी द्वारा पीएसीएल के पैसों के भुगतान के फरमान से निवेशकों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई, सेबी ने 1 मार्च से 30 अप्रैल 2019 तक स्थानीय जनपद पंचायत में पीएसीएल के दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पैसा वापसी का आदेश जारी किया था, भुगतान के लिए पीएसीएल के दस्तावेजों को सेबी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ रहा है लेकिन सेबी ने 30 अप्रैल को दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है। जिससे जिले के समस्त निवेशक अपना पैसा ले सकें।


Conclusion:जनपद सीईओ का कहना है कि जिले के सभी जनपद पंचायत में पीएसीएल कंपनी के भुगतान के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा हो रहे हैं जिसके लिए निवेशकों को पीएसीएल के सर्टिफिकेट की मूल कॉपी , पीएसीएल की रसीदें , पैन कार्ड , पासपोर्ट फोटो, कैंसिल चेक की कॉपी, या बैंकर का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड होना अनिवार्य है बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा, जिले के समस्त
जनपद पंचायत में 31 जुलाई तक अपना पीएसीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में फंसे पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं।अभी तक अम्बिकापुर जनपद पंचायत में कुल 1448 निवेशकों ने आवेदन किया है जिसकी राशि 2 करोड़50लाख66 हजार 1सौ 53 रुपये है ।

बाईट 01- ए .के. तिवारी( जनपद सीईओ)
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
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