सरगुजा: कोरोना संक्रमण और मौत के बढ़ते केस को देखते हुए सरगुजा जिले में भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. जिले में लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा दी गई है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में राशन-पानी की जरूरतों को देखते हुए थोड़ी ढील दी गई है. लॉकडाउन में दुकानें खोलने की अनुमति तो नहीं दी गई है, लेकिन लोग के ऑर्डर पर सामान को होम डिलीवरी की छूट दी गई है. अंडा, मटन, मछली की भी होम डिलीवरी होगी. ई-कॉमर्स सेवाओं में भी छूट दी गई है.
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में संभागभर में लॉकडाउन लगाए गए हैं. 13 अप्रैल से 11 दिनों के लॉकडाउन में भी स्थिति में कोई सुधर नहीं हो रही है. जिसके बाद सरगुजा जिले में लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया था. फिर भी हालात सही नहीं हुए, जिसके बाद लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला लिया गया है. लॉकडाउन बढ़ाने के साथ लोगों को राशन पानी की जरूरतों को देखते हुए थोड़ी राहत दी जा रही है. सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नए नियमों के साथ लॉकडाउन-3 के लिए आदेश जारी कर दिए हैं.
घर तक पहुंचेंगे स्ट्रीट वेंडर्स
लॉकडाउन-3 में लोगों को राशन-पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने राहत दी है. जिसके तहत सभी प्रकार को थोक और फुटकर मंडिया, ग्रॉसरी की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन सीधे जरूरी सामानों की होम डिलीवरी करने की छूट होगी. फल, सब्जी और ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल और नमक) गली-मोहल्लों और कॉलोनियों स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे बेचे जा सकेंगे. इस दौरान सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. सुबह 6 से 2 बजे तक पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से की जा सकेगी. पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की दुकान भौतिक रूप से बंद रहेगी.
खुलेगी उचित मूल्य की दुकानें
लॉकडाउन अवधि में शासन की उचित मूल्य की दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. इस दौरान यहां भी मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सैनिटाइजेशन के नियम के साथ राशन का वितरण किया जाएगा. राज्य शासन ने लॉकडाउन में लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक मुश्त दो महीने का राशन देने की घोषणा की है.
एलआईसी ऑफिस और पोस्ट ऑफिस खुलेंगे
लॉकडाउन अवधि में जीवन बीमा निगम, पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. जिले में इन दोनों कार्यालयों को दोपहर एक बजे तक खोलने की अनुमति है. बलरामपुर जिले में कार्यालय खोलने की अनुमति दोपहर एक बजे तक दी गई है. बैंको में आम लेन-देन नहीं होगा. व्यवसायिक, श्रमिकों का भुगतान और मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही लेन-देन किया जा सकेगा.
ई-कामर्स सेवाओं में छूट
बढ़े हुए लॉकडाउन अवधि में प्रसाशन ने ई-कॉमर्स सेवाओं में छूट दी है. जिले में ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संचालित रहेगी. स्थानीय दुकानदार ऑनलाईन आर्डर प्राप्त कर होम डिलिवरी कर सकेंगे. कोई भी दुकान, स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेगी. खाद्य सामग्रियों के लिए भी ऑनलाइन डिलीवरी प्रतिबंधित है.