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Bilaspur latest news : ओडिशा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से बेल, डबल मर्डर केस में मिली है सजा - Bilaspur latest news

Bilaspur latest news बिलासपुर हाईकोर्ट ने डबल मर्डर के केस में आरोपी विधायक को सशर्त जमानत दी है. इस केस में ओडिशा के विधायक को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. विधायक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या की थी. जिसमें उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी.

ओडिशा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से बेल
ओडिशा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से बेल
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Published : Nov 3, 2022, 7:37 PM IST

बिलासपुर : ओडिशा के पूर्व बीजेडी विधायक अनूप कुमार साय को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई (bilaspur High Court ) है. मामला 2016 का है जब पूर्व विधायक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी थी. 2020 में रायगढ़ पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया (Former Odisha MLA bailed) था. इससे पहले बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. यह फैसला रायगढ़ जिला अदालत ने ​महिला और उसकी बेटी की हत्या के केस में फैसला सुनाया था.

कब का है मामला : 2016 में दोहरा दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया था. मामले में पूर्व विधायक ने प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी थी. बीजेडी का पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को 2020 में रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जानकारी के अनुसार 7 मई 2016 को रायगढ़ जिले के हमीरपुर मार्ग पर अज्ञात लोगों ने एक महिला और उसकी बेटी की वाहन से कुचल कर हत्या कर दी थी. मृतकों की पहचान मार्च 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास और उसकी बेटी के रूप में हुई थी. यह मामला प्रेम संबंध का था.

ये भी पढ़ें- पीएससी परीक्षा मामले में सचिव हाईकोर्ट में हुए पेश

एसपी ने तत्काल की कार्रवाई : जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी वर्ष 2020 को पूर्व विधायक और ओडिशा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष अनूप साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने विधायक को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.Bilaspur latest news

बिलासपुर : ओडिशा के पूर्व बीजेडी विधायक अनूप कुमार साय को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई (bilaspur High Court ) है. मामला 2016 का है जब पूर्व विधायक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी थी. 2020 में रायगढ़ पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया (Former Odisha MLA bailed) था. इससे पहले बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. यह फैसला रायगढ़ जिला अदालत ने ​महिला और उसकी बेटी की हत्या के केस में फैसला सुनाया था.

कब का है मामला : 2016 में दोहरा दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया था. मामले में पूर्व विधायक ने प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी थी. बीजेडी का पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को 2020 में रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जानकारी के अनुसार 7 मई 2016 को रायगढ़ जिले के हमीरपुर मार्ग पर अज्ञात लोगों ने एक महिला और उसकी बेटी की वाहन से कुचल कर हत्या कर दी थी. मृतकों की पहचान मार्च 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास और उसकी बेटी के रूप में हुई थी. यह मामला प्रेम संबंध का था.

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एसपी ने तत्काल की कार्रवाई : जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी वर्ष 2020 को पूर्व विधायक और ओडिशा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष अनूप साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने विधायक को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.Bilaspur latest news

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