रायपुर : रायपुर में अब सड़क हादसों में जान बचाने वाले लोगों को गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) योजना का लाभ (Reward on helping the injured in accidents in Chhattisgarh) मिलेगा. सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वालों को इस योजना के तहत 5 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक का नकद इनाम दिया जाएगा. इसके लिए मदद करने वालों के लिए कुछ शर्ते भी है. उन शर्तों के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वालों को इनाम मिलेगा. जिसमे सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के साथ ही कम से कम 3 दिन घायल व्यक्ति ने हॉस्पिटल में इलाज कराया हो और वह गंभीर रूप से घायल हुआ हो. तभी इस योजना का फायदा घायल की मदद करने वालों को मिलेगा.
'घायलों को मदद नहीं मिलने से होता है नुकसान' : ट्रैफिक एडिशनल एसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि गुड सेमेरिटन योजना केंद्र सरकार की योजना (Good Samaritan Scheme of Central Government) है.इस योजना के तहत ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करते हैं. अधिकांश सड़क दुर्घटना में ऐसा होता है कि लोग घायलों की मदद नहीं करना चाहते. घायलों को समय पर मदद नहीं मिल पाने के कारण गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं.
क्या हैं योजना के नियम : इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने के साथ ही उसे अस्पताल तक पहुंचाता है. जिससे उसकी जान बचाई जा सके. तो ऐसे लोगों के लिए ही यह योजना कारगर है. जिसमें 5 हजार रुपए का नकद इनाम उनके खाते में जमा करा दिया जाएगा. लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं. घायल व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट पाया जाना या फिर स्पाइनल कॉर्ड में चोट आने पर ही इस योजना का फायदा मिल सकता है. साथ ही साथ घायल व्यक्ति कम से कम 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा हो ये भी देखना होगा. इस बात को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर और थाना प्रभारी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे. जिसके बाद समिति अनुशंसा करेगी. समिति के अनुशंसा करने के बाद घायल की मदद करने वाले को इनाम की राशि दी जाएगी.
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर मिलेगा इनाम, समिति अनुशंसा के बाद करेगी पुरस्कृत
छत्तीसगढ़ में अब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को इनाम दिया (Reward on helping the injured in accidents in Chhattisgarh)जाएगा. इसके लिए यातायात विभाग की कुछ नियम और शर्तें भी हैं.
रायपुर : रायपुर में अब सड़क हादसों में जान बचाने वाले लोगों को गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) योजना का लाभ (Reward on helping the injured in accidents in Chhattisgarh) मिलेगा. सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वालों को इस योजना के तहत 5 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक का नकद इनाम दिया जाएगा. इसके लिए मदद करने वालों के लिए कुछ शर्ते भी है. उन शर्तों के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वालों को इनाम मिलेगा. जिसमे सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के साथ ही कम से कम 3 दिन घायल व्यक्ति ने हॉस्पिटल में इलाज कराया हो और वह गंभीर रूप से घायल हुआ हो. तभी इस योजना का फायदा घायल की मदद करने वालों को मिलेगा.
'घायलों को मदद नहीं मिलने से होता है नुकसान' : ट्रैफिक एडिशनल एसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि गुड सेमेरिटन योजना केंद्र सरकार की योजना (Good Samaritan Scheme of Central Government) है.इस योजना के तहत ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करते हैं. अधिकांश सड़क दुर्घटना में ऐसा होता है कि लोग घायलों की मदद नहीं करना चाहते. घायलों को समय पर मदद नहीं मिल पाने के कारण गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं.
क्या हैं योजना के नियम : इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने के साथ ही उसे अस्पताल तक पहुंचाता है. जिससे उसकी जान बचाई जा सके. तो ऐसे लोगों के लिए ही यह योजना कारगर है. जिसमें 5 हजार रुपए का नकद इनाम उनके खाते में जमा करा दिया जाएगा. लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं. घायल व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट पाया जाना या फिर स्पाइनल कॉर्ड में चोट आने पर ही इस योजना का फायदा मिल सकता है. साथ ही साथ घायल व्यक्ति कम से कम 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा हो ये भी देखना होगा. इस बात को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर और थाना प्रभारी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे. जिसके बाद समिति अनुशंसा करेगी. समिति के अनुशंसा करने के बाद घायल की मदद करने वाले को इनाम की राशि दी जाएगी.