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रेप के दोषी को जेल में मौत आने तक की आजीवन कारावास, गौरेला पेंड्रा मरवाही में विशेष अपर सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला - minor

गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्कूली बच्ची के साथ गैंगरेप किये जाने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बालिग मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए प्राकृतिक रूप से आने वाली मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने रेप के दोषी की जेल में ही मौत तक की सजा सुनाई है.

Life imprisonment for rape convict
रेप के दोषी को आजीवन कारावास
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Published : Nov 24, 2021, 6:31 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाहीः स्कूली बच्ची के साथ गैंगरेप किये जाने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला (historical verdict) सुनाया है. बालिग मुख्य आरोपी को दोषी (Guilty) मानते हुए प्राकृतिक रूप (natural appearance) से आने वाली मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने रेप के दोषी की जेल में ही मौत तक की सजा सुनाई है.

मामला 3 मार्च 2020 का है. मरवाही थानाक्षेत्र गांव में अपने नाना के घर आई बच्ची के साथ नाना के घर के पास रहने वाले आरोपी हेमंत सिंह और एक नाबालिग ने आरोपी के साथ मिलकर गैंगरेप किया था. अब लगभग डेढ़ साल बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने ये कड़ा फैसला सुनाया है. नाबालिग बच्ची कक्षा दसवीं की छात्रा थी.

अपने नाना के घर शादी कार्यक्रम में आई थी और शाम करीब 6 बजे वह अपनी सहेली के साथ घर के बाहर खेल रही थी. तभी उसे आरोपी हेमंत सिंह और एक अन्य नाबालिग उठाकर जंगल की तरफ ले गया. बारी-बारी से दुष्कर्म किया. पीड़िता के साथ खेलने वाली सहेली ने आकर बताया. तब पीड़िता की मां और घर के लोग उसे जाकर ढूंढे.

Terror funding case में सिमी के 4 आतंकियों को सजा, रायपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

बेसुध अवस्था में मिली थी पीड़िता

पीड़िता खेत में बेसुध अवस्था में पड़ी मिली. जिसके बाद घटना की जानकारी मरवाही पुलिस को दी गयी. मरवाही पुलिस ने पीड़िता और परिजनों की शिकायत के आधार पर अभियुक्त हेमंत सिंह तथा अपचारी बालक के खिलाफ भादवि की धारा 341, 366 ए, 376 डी और पाक्सो एक्ट की धाारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 32/2020 दर्ज किया और दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया. अब मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बालिग आरोपी को प्राकृतिक रूप से आने वाली मौत तक आजीवन कारावास भुगतने जी सजा सुनाई है.

गौरेला पेंड्रा मरवाहीः स्कूली बच्ची के साथ गैंगरेप किये जाने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला (historical verdict) सुनाया है. बालिग मुख्य आरोपी को दोषी (Guilty) मानते हुए प्राकृतिक रूप (natural appearance) से आने वाली मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने रेप के दोषी की जेल में ही मौत तक की सजा सुनाई है.

मामला 3 मार्च 2020 का है. मरवाही थानाक्षेत्र गांव में अपने नाना के घर आई बच्ची के साथ नाना के घर के पास रहने वाले आरोपी हेमंत सिंह और एक नाबालिग ने आरोपी के साथ मिलकर गैंगरेप किया था. अब लगभग डेढ़ साल बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने ये कड़ा फैसला सुनाया है. नाबालिग बच्ची कक्षा दसवीं की छात्रा थी.

अपने नाना के घर शादी कार्यक्रम में आई थी और शाम करीब 6 बजे वह अपनी सहेली के साथ घर के बाहर खेल रही थी. तभी उसे आरोपी हेमंत सिंह और एक अन्य नाबालिग उठाकर जंगल की तरफ ले गया. बारी-बारी से दुष्कर्म किया. पीड़िता के साथ खेलने वाली सहेली ने आकर बताया. तब पीड़िता की मां और घर के लोग उसे जाकर ढूंढे.

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बेसुध अवस्था में मिली थी पीड़िता

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