बिलासपुर : स्वास्थ विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. जहां वेयर हाउस रोड के हेल्थ केयर हॉस्पिटल को सील कर दिया. इस अस्पताल का पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट का पालन नही (Nursing Act is not followed in Bilaspur) करने पर निरस्त हुआ था. बावजूद इसके इस अस्पताल में मरीज भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा था.जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई. विभाग की टीम ने मौके पर आया तो शिकायत सही पाई .जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया.
कैसे हुई कार्रवाई : लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था. गुरुवार को हेल्थ केयर हॉस्पिटल (Health Care Ware House Road Hospital) का निरीक्षण करने पहुंची टीम ने जब जांच की तो हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाना पाया गया. जिसके बाद मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने हॉस्पिटल को विधिवत सील कर दिया है. आपको बता दें कि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दयावती हॉस्पिटल को सील कर दिया था .
क्या हुई थी शिकायत :पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि दयावती मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल उसलापुर (Dayawati Multispecialty Hospital Uslapur)और हेल्थ केयर वेयर हाउस रोड हॉस्पिटल में कई खामियां हैं. यहां नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है. जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत को सही पाया. हॉस्पिटल स्टाफ के साथ चिकित्सक का जब निरीक्षण किया गया तो संसाधनों की भी भारी कमी पाई गई. इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को जांच प्रतिवेदन सौंपा. जिसके आधार पर हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त कर हॉस्पिटल का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए थे.
निर्देश का किया उल्लंघन : इसके बाद भी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था. जिसे लेकर फिर जेडी के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल में छापामार कार्रवाई की. हॉस्पिटल में मरीज भर्ती थे लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है. इसके साथ ही हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई (action of bilaspur health department team) है.
कितने हॉस्पिटल पर होगी कार्रवाई : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रमोद महाजन ने बताया कि ''उनकी लिस्ट के जिन हॉस्पिटल में नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है उनके लाइसेंस निरस्त करना है. इसके अलावा जिन हॉस्पिटलों के लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है उनका निरीक्षण करेंगे. यदि निरीक्षण के दौरान पाया जाएगा कि हॉस्पिटल अभी भी संचालित किए जा रहे हैं तो उन्हें सील बंद कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''