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चहेते ठेकेदार को ठेका देने की मंशा! टेंडर प्रक्रिया पर HC ने लगाई रोक

निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court ) में सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

Division Bench of chhattisgarh High Court put a stay on tender process
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Sep 14, 2021, 12:29 PM IST

बिलासपुर: निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court ) के डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने नगर पंचायत पथरिया के वकील से पूछा है कि निविदा की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाए या फिर नगर पंचायत विधिवत कार्रवाई करेगा. ऐसा नहीं होने पर कोर्ट अंतिम आदेश पारित करेगा. डिवीजन बेंच ने नगर पंचायत को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत पथरिया ने विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण के लिए निविदा जारी किया था. निविदा फार्म जमा करने में बरती गई कोताही के खिलाफ ठेकेदार शोफिया कंस्ट्रक्शन सहित चार अन्य ठेका कंपनियों ने अपने वकीलों के खिलाफ याचिका दायर की है. दायर याचिका में ठेका कंपनियों ने कहा है कि निविदा फार्म जमा करने के लिए नगर पंचायत ने 11 जून 2021 अंतिम तिथि तय की थी. सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जब अंतिम तिथि में निविदा फार्म जमा करने पहुंचे तब नगर पंचायत ने फार्म लेने से मना कर दिया. दूसरे दिन अखबार के जरिए यह जानकारी दी कि सीसी रोड निर्माण के लिए अंतिम तिथि तक 14 फार्म जमा हुआ है.

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याचिकाकर्ता ठेका कंपनियों ने नगर पंचायत के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंतिम दिन निविदा फार्म जमा ना करने से यह संदेह हो रहा है कि अधिकारियों ने पहले से ही निर्माण कार्य का ठेका किस निर्माता कंपनी को देना है, यह तय कर लिया है. तभी तय समय में भी हमारा फार्म जमा नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं ने निविदा की प्रक्रिया को दूषित करार देते हुए रद्द करने की मांग की है.

इस मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने निविदा की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. नगर पंचायत पथरिया को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश भी दिया है. इसके लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है.

बिलासपुर: निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court ) के डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने नगर पंचायत पथरिया के वकील से पूछा है कि निविदा की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाए या फिर नगर पंचायत विधिवत कार्रवाई करेगा. ऐसा नहीं होने पर कोर्ट अंतिम आदेश पारित करेगा. डिवीजन बेंच ने नगर पंचायत को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत पथरिया ने विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण के लिए निविदा जारी किया था. निविदा फार्म जमा करने में बरती गई कोताही के खिलाफ ठेकेदार शोफिया कंस्ट्रक्शन सहित चार अन्य ठेका कंपनियों ने अपने वकीलों के खिलाफ याचिका दायर की है. दायर याचिका में ठेका कंपनियों ने कहा है कि निविदा फार्म जमा करने के लिए नगर पंचायत ने 11 जून 2021 अंतिम तिथि तय की थी. सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जब अंतिम तिथि में निविदा फार्म जमा करने पहुंचे तब नगर पंचायत ने फार्म लेने से मना कर दिया. दूसरे दिन अखबार के जरिए यह जानकारी दी कि सीसी रोड निर्माण के लिए अंतिम तिथि तक 14 फार्म जमा हुआ है.

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याचिकाकर्ता ठेका कंपनियों ने नगर पंचायत के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंतिम दिन निविदा फार्म जमा ना करने से यह संदेह हो रहा है कि अधिकारियों ने पहले से ही निर्माण कार्य का ठेका किस निर्माता कंपनी को देना है, यह तय कर लिया है. तभी तय समय में भी हमारा फार्म जमा नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं ने निविदा की प्रक्रिया को दूषित करार देते हुए रद्द करने की मांग की है.

इस मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने निविदा की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. नगर पंचायत पथरिया को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश भी दिया है. इसके लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है.

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