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छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति, सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें 28 जून से 12 जुलाई तक कर्मचारियों खासकर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. इसी के साथ सरकार ने कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा, उन्हें गृह जिला में पदस्थ किए जाने की निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति
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Published : Jun 27, 2019, 9:51 PM IST

Updated : Jun 28, 2019, 1:04 PM IST

रायपुर: सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने तबादले को लेकर जो आदेश जारी किये हैं.

इसके मुताबिक 28 जून से 12 जुलाई तक कर्मचारियों खासकर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर की तरफ से तबादला किया जाएगा. राज्य स्तर पर तबादले 15 जुलाई 14 अगस्त के बीच होंगे. इस तबादले के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. मंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादला किया जा सकेगा.

पढ़ें: व्यापारियों को भूपेश सरकार की बड़ी सौगात, गुमास्ता को लेकर लिया ये फैसला

गृह जिला में किया जाएगा पदस्थ
इसी के साथ शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और प्राचार्यों का तबादला स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा. वहीं राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि जिस कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा, उन्हें गृह जिला में पदस्थ किया जाएगा.

आदेश की कॉपी

Chhattisgarh Government's new transfer policy
छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति

रायपुर: सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने तबादले को लेकर जो आदेश जारी किये हैं.

इसके मुताबिक 28 जून से 12 जुलाई तक कर्मचारियों खासकर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर की तरफ से तबादला किया जाएगा. राज्य स्तर पर तबादले 15 जुलाई 14 अगस्त के बीच होंगे. इस तबादले के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. मंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादला किया जा सकेगा.

पढ़ें: व्यापारियों को भूपेश सरकार की बड़ी सौगात, गुमास्ता को लेकर लिया ये फैसला

गृह जिला में किया जाएगा पदस्थ
इसी के साथ शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और प्राचार्यों का तबादला स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा. वहीं राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि जिस कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा, उन्हें गृह जिला में पदस्थ किया जाएगा.

आदेश की कॉपी

Chhattisgarh Government's new transfer policy
छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति
Intro:तबादला नीति में कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात

कुछ समय बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिली सौगात

रिटायरमेंट के पहले किया जा सकेगा कर्मचारियों गृह जिला में पदस्थ

रायपुर। सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने तबादले को लेकर जो आदेश जारी किये हैं.
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उसके मुताबिक 28 जून से 12 जुलाई तक कर्मचारियों खासकर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर की तरफ से तबादला किया जायेगा। राज्य स्तर पर तबादले 15 जुलाई 14 अगस्त के बीच होंगे। इस तबादले के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। मंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादला किया जा सकेगा।

शिक्षकों, सहायक शिक्षकों व प्रचार्यों का तबादला स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही लिया जायेगा। वहीं राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि जिस कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा, उन्हें गृह जिला में पदस्थ किया जायेगा।Conclusion:
Last Updated : Jun 28, 2019, 1:04 PM IST
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