रायपुर: सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने तबादले को लेकर जो आदेश जारी किये हैं.
इसके मुताबिक 28 जून से 12 जुलाई तक कर्मचारियों खासकर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर की तरफ से तबादला किया जाएगा. राज्य स्तर पर तबादले 15 जुलाई 14 अगस्त के बीच होंगे. इस तबादले के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. मंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादला किया जा सकेगा.
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गृह जिला में किया जाएगा पदस्थ
इसी के साथ शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और प्राचार्यों का तबादला स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा. वहीं राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि जिस कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा, उन्हें गृह जिला में पदस्थ किया जाएगा.
आदेश की कॉपी
![Chhattisgarh Government's new transfer policy](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/3682658_aadesh5.jpg)