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Reservation for ex Agniveers: अग्निवीरों को सरकार का तोहफा, बीएसएफ में भर्ती के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा - केंद्र पूर्व अग्निवीर आरक्षण घोषणा

केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है. गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी सीटों के आरक्षण की घोषणा की है.

Etv BharCentre declares 10 per cent reservation for ex Agniveers in vacancies within BSFat
Etv Bharatकेंद्र ने बीएसएफ में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की
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Published : Mar 10, 2023, 12:55 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने अपने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के रिक्त पदों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में ढील दी है. यह सुविधा किसी भी बैच के लिए दी गई है. मंत्रालय ने बीएसएफ से संबंधित अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की.

केंद्र सरकार ने शक्तियों का उपयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015, यानी सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम 2023 में संशोधन को लेकर नियम बनाने की घोषणा की. बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 को 9 मार्च से लागू करते हुए, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित मामले में आयु की अधिकतम सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- Recruitment Procedure For Agniveers : अग्निवीर, अन्य की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी

अग्निवीरों की आयु सीमा में भी छूट दी गई है. अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और बाद के बैच को तीन साल तक की छूट का प्रावधान किया गया है. भर्ती नियम, 2023 में एक्स -अग्निवीरों को फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने से छूट का प्रावधान है. सरकार ने अग्निवीर योजना की आलोचना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है. वर्तमान व्यवस्था में रक्षा बलों में केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनके चार साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद उन्हें फिर से रखने का प्रावधान है. वहीं, बांकी बचे 75 फीसदी को हटा दिया जाता है. वहीं, सेवा से बाहर किए गए 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की गई थी.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने अपने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के रिक्त पदों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में ढील दी है. यह सुविधा किसी भी बैच के लिए दी गई है. मंत्रालय ने बीएसएफ से संबंधित अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की.

केंद्र सरकार ने शक्तियों का उपयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015, यानी सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम 2023 में संशोधन को लेकर नियम बनाने की घोषणा की. बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 को 9 मार्च से लागू करते हुए, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित मामले में आयु की अधिकतम सीमा में छूट दी जाएगी.

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अग्निवीरों की आयु सीमा में भी छूट दी गई है. अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और बाद के बैच को तीन साल तक की छूट का प्रावधान किया गया है. भर्ती नियम, 2023 में एक्स -अग्निवीरों को फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने से छूट का प्रावधान है. सरकार ने अग्निवीर योजना की आलोचना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है. वर्तमान व्यवस्था में रक्षा बलों में केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनके चार साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद उन्हें फिर से रखने का प्रावधान है. वहीं, बांकी बचे 75 फीसदी को हटा दिया जाता है. वहीं, सेवा से बाहर किए गए 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की गई थी.

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